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Sunday, 8 November 2026
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अवैध खनिज परिवहन पर तीन वाहन मालिकों पर कुल 97 का जुर्माना कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने की कार्रवाई

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कलेक्टर – हिमांशु चंद्रा (IAS) के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में तीन अलग-अलग प्रकरणों में वाहन मालिकों पर कुल 97 हजार 472 रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
प्रकरण क्रमांक 0026 अ-67/2026-27: दिनांक 21.05.2026 को पुलिस थाना जीरन द्वारा जप्त टैक्‍टर क्रमांक MP14AA7991 में बिना रॉयल्टी रेत का परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिकश्रीमती श्‍यामा बाई पति ओमप्रकाशबावरी निवासी पामाखेड़ा पर 28750 रूपये की शास्ति लगाई गई। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 3750 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25000 रूपये शामिल है।
प्रकरण क्रमांक 0027/अ-67/2026-27: दिनांक 21.05.2026 को ग्राम चकसोडिजर तहसील सिंगोली में जप्त डम्‍पर क्रमांक RJ 19 GE 6608 में रॉयल्टी से अधिक मात्रा में गिट्टी परिवहन पर वाहन मालिक पूर्वी इन्‍टाप्राईजेस प्रो- प्रशांत फुलकुमार, निवासी वार्ड नं.2 टॉकीज गली सिंगोली पर 25822 रूपये का जुर्माना लगाया गया। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 3600 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 22222 रूपये शामिल है।
प्रकरण क्रमांक 0028/अ-67/2026-27: दिनांक 22.05.2026 को ग्राम सिंगोली में जप्त डम्पर क्रमांक RJ20GC 0393 में बिना रॉयल्टी गिट्टी परिवहन पर वाहन मालिक मेसर्स सांवरिया क्रेशर प्रो- कमलेश पिता छितरमल धाकड़, निवासी धाकड़ मोहल्‍ला बृजपुरा जिला भीलवाड़ा पर 42900 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 5400 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 37500 रूपये शामिल है।

कलेक्टर का सख्त आदेश: सभी प्रकरणों में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई है। कलेक्टर द्वारा खनि अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अधिरोपित जुर्माना राशि 15 दिवस के अन्दर शासकीय कोष में जमा होने की पुष्टि पर ही जप्तशुदा वाहन मुक्त किए जाएं।
यदि अनावेदकों द्वारा निश्चित समयावधि में जुर्माना राशि जमा नहीं कराई गई तो उनके विरुद्ध भू-राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही कर भू-राजस्व के समान वसूली की जाऐगी

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