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Friday, 30 October 2026
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गुम इंसान, गुम बालक/बालिका एवं महिला अपराधों

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पावनसिटी हरदा

मो. 9425045481

गुम इंसान, गुम बालक/बालिका एवं महिला अपराधों, मानव दुर्व्यापार के प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई, प्रभावी विवेचना एवं साक्ष्य संकलन को लेकर जिला पुलिस के विवेचकों का प्रशिक्षण आयोजित

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों, पुलिस मुख्यालय की SOP एवं चेकलिस्ट के अनुरूप वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर दिया गया विशेष जोर

पुलिस अधीक्षक श्री शशांक के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित मिश्रा के मार्गदर्शन में जिला हरदा में गुम इंसान, गुम बालक एवं महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई, प्रभावी पतासाजी, गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा साक्ष्यों के विधिसम्मत संकलन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 29 अक्टूबर 2026 को पुलिस कंट्रोल रूम, हरदा में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । प्रशिक्षण में जिले के लगभग 40 विवेचक पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों ने सहभागिता की । इस दौरान जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री एच.एस. यादव, उप पुलिस अधीक्षक महिला सुरक्षा सुश्री अरुणा सिंह एवं सीसीटीएनएस शाखा से आरक्षक त्रिवेंद्र तोमर द्वारा विवेचना की प्रक्रिया, महत्वपूर्ण वैधानिक प्रावधानों, साक्ष्य संकलन तथा न्यायालयीन कार्यवाही के संबंध में विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन दिया गया । गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में थाने पर रिपोर्ट आने पर तत्काल FIR पंजीबद्ध कर प्रभावी विवेचना की जाए । पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP), चेकलिस्ट तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए प्रत्येक प्रकरण में की गई कार्रवाई, पूछताछ, संभावित स्थानों पर तलाश तथा प्राप्त साक्ष्यों का विधिवत अभिलेखीकरण केस डायरी में करने पर विशेष जोर दिया गया ।

प्रशिक्षण के दौरान विवेचना में होने वाली सामान्य त्रुटियों, महत्वपूर्ण साक्ष्यों के संकलन, गवाहों के कथनों, आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी तथा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई । साथ ही पुलिस एवं अभियोजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर प्रकरणों को प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता बताई गई । महिला, बालक-बालिकाओं एवं गुम इंसान से संबंधित प्रकरणों में संवेदनशीलता एवं सतर्कता बरतने, तथा अपहरण, व्यपहरण अथवा मानव दुर्व्यापार की आशंका होने पर नियमानुसार कार्रवाई करने पर जोर दिया गया । प्रशिक्षण में विवेचकों को पुलिस मुख्यालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों, SOP एवं चेकलिस्ट का पालन सुनिश्चित करने तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों को प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने की आवश्यकता से अवगत कराया गया । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य विवेचकों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना, विवेचना की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, पुलिस एवं अभियोजन के बीच समन्वय सुदृढ़ करना तथा पीड़ितों को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराते हुए न्यायालयीन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है

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