Skip to content
ताज़ा खबर
खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई और खाद्य पदार्थों के नमूने लिए, जांच के लिए भोपाल भेजेदीपावली पर्व को लेकर अधिकारियों ने पटाखा बाजारों का किया निरीक्षणधनतेरस के अवसर पर “स्वामित्व योजना” के तहत आवासीय अधिकारों के पंजीकृत कराएकृषि आदान विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण, बीज गुणवत्ता जांच के लिए नमूने लिएखंडवा, हरसूद एवं खालवा में खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गएगुम इंसान, गुम बालक/बालिका एवं महिला अपराधोंलोकतंत्र की मजबूती में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण – केंद्रीय राज्य मंत्री उइकेयुवा सृजन जन संवाद मे विद्यार्थियों ने किया थाना कोतवाली एवं पुलिस कंट्रोल रूम हरदा का भ्रमणस्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में आयोजित हुआ “जन सुरक्षा – युवा सृजन संवाद” कार्यक्रममुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत रहटगांव में शिविर आयोजित
8 Nov 2026 हरदा 19°C

ताज़ा ख़बरें हरदा से

Sunday, 8 November 2026
खंडवा

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने 4 आरोपी जिला बदर किया

3 min read
Text Size:

, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने विभिन्न अपराधों में शामिल आरोपी राहुल पिता सुपा रोकड़े निवासी गायत्री मन्दिर के पास सूरजकुण्ड को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार इस अवधि में यह आरोपी न केवल खण्डवा जिले की सीमा में बल्कि साथ ही पड़ोसी जिलों बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बैतूल, हरदा एवं इंदौर जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। पुलिस अधीक्षक खण्डवा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आरोपी राहुल के विरूद्ध आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं, भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं 457, 380, 325, 323, 506, 34, 294, 324, 188, राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5, धारा 110, 379, 411, 393, 392, 397 सहित विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हैं।

इसके अलावा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने 1 अन्य आरोपी बादल पिता दरबार बंजारा निवासी संजय नगर, थाना पदम नगर, खण्डवा को भी एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार इस अवधि में यह आरोपी न केवल खण्डवा जिले की सीमा में बल्कि साथ ही पड़ोसी जिलों बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बैतूल, हरदा एवं इंदौर जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। पुलिस अधीक्षक खण्डवा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आरोपी बादल के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं 294, 323, 341, 327, 506, 34, 110, 107, 116, 452, 294, 351 सहित विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हैं।

इसके अलावा आरोपी जाबाज उर्फ मोनू पिता पीरू मंसूरी निवासी आशापुर, थाना हरसूद को भी एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार इस अवधि में यह आरोपी न केवल खण्डवा जिले की सीमा में बल्कि साथ ही पड़ोसी जिलों बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बैतूल, हरदा एवं इंदौर जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। पुलिस अधीक्षक खण्डवा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आरोपी जाबाज उर्फ मोनू पिता पीरू मंसूरी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं 323, 354, 506, 341, 296, 115, 232, 170, 126, 135 व 129 सहित विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हैं।

इसके अलावा आरोपी करण पिता तिलक भील निवासी बलवाड़ा, थाना पिपलोद को भी एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार इस अवधि में यह आरोपी न केवल खण्डवा जिले की सीमा में बल्कि साथ ही पड़ोसी जिलों बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बैतूल, हरदा एवं इंदौर जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। पुलिस अधीक्षक खण्डवा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आरोपी करण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं 294, 323, 506, 324, 336, 354, 452, 110, 107, 116, 333, 115 सहित विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हैं।

What do you think?