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Sunday, 8 November 2026
खंडवा

यूरिया उर्वरक की 80 बोरी का परिवहन करते पाए जाने पर एफ आई आर दर्ज

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पावनसिटी खंडवा
उपसंचालक कृषि  नितेश यादव ने बताया कि बिना अनुज्ञप्ति के अवैध रुप से उर्वरक के परिवहन करते हुए पाए जाने पर विकास खण्ड खालवा के उर्वरक गुण नियत्रंण निरीक्षक  गोरेलाल वास्कले द्वारा पुलिस थाना खालवा में मंगलवार व बुधवार की मध्य रात्रि में एफ आई आर दर्ज कराई गई है।
उल्लेखनीय है कि खालवा के उर्वरक गुण नियत्रंण निरीक्षक  गोरेलाल वास्कले द्वारा खालवा बस स्टेण्ड के पास रात्रि लगभग 11:30 बजे वाहन रोक कर जांच की गई तो 1 बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MP 12 GA 2194 से यूरिया खाद हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड कंपनी की यूरिया 80 बैग अवैध रुप परिवहन किया जा रहा था। उर्वरक परिवहनकर्ता
मनोज पिता गोकुल राठोड नि. सारोला तहसील पंधाना से बिल वाउचर मांगे गये तो उसके पास कोई वैध दस्तावेज नही पाये गये। जिस पर मनोज पिता गोकुल राठोड के खिलाफ उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा – 7 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(2) (अ), धारा 7 (3) के तहत बिना अनुज्ञप्ति पत्र और बिना बिल के अवैध परिवहन करने के संबंध में प्रकरण दर्ज कराया गया है।

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