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Sunday, 8 November 2026
नर्मदापुरम

लोक सेवा केंद्र नर्मदापुरम के विरुद्ध ₹10000 का अर्थदंड किया गया

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पावनसिटी समाचार पत्र नर्मदा पुरम 

मध्य प्रदेश के नर्मदा पुरम जिले के  लोक सेवा केन्‍द्र नर्मदापुरम के ऑपरेटर द्वारा लोक सेवा केन्‍द्र से अनाधिकृत रूप से आय मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु कोरे पेपर पर लोक सेवा नर्मदापुरम की सील साईन लगाकर एम.पी. ऑनलाईन सेंटर को प्रदाय किये जाने की अनियमितता के संबंध में रवि ट्रेडर्स (श्री अतुल जैन) इटारसी संचालक, लोक सेवा केन्‍द्र नर्मदापुरम को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।

संचालक लोक सेवा केंद्र नर्मदापुरम द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तथा जांच में पाया गया कि लोक सेवा केन्‍द्र नर्मदापुरम में कार्यरत ऑपरेटर श्री अरूण यादव द्वारा अनाधिकृत रूप से बजरंगी एम.पी. ऑनलाईन सेंटर को आय मूल निवासी एवं अन्‍य प्रकार के प्रमाण पत्र दिये जा रहे थे।

तत्‍संबंध में कलेक्‍टर एवं सचिव, जिला ई गवर्नेस सोसायटी, नर्मदापुरम सुश्री सोनिया मीना द्वारा RFP में निहित प्रावधानों के अंतर्गत लोक सेवा केंद्र का संचालन नहीं करने पर रवि टेडर्स, संचालक, लोक सेवा केंद्र नर्मदापुरम के विरुद्ध ₹10000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। तथा उक्‍त ऑपरेटर अरूण यादव को तत्‍काल प्रभाव से हटा दिया गया है और बजरंगी एम.पी. ऑनलाइ्रन सेंटर नर्मदापुरम पर कार्यवाही की जाएगी।

रवि टेडर्स, संचालक, लोक सेवा केंद्र नर्मदापुरम को आरोपित राशि अधिरोपित शास्ति मद में जमा कराना होगा। उक्त अर्थदंड की राशि नियत समय सीमा में जमा नहीं कराने और पुनः अनियमितता पाए जाने की स्थिति में नियमानुसार लोक सेवा केंद्र नर्मदापुरम की निविदा निरस्त की जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संचालक का  होगा होगा

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