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Sunday, 8 November 2026
हरदा

स्कूल बसों छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने लिए विशेष जांच, 12 स्कूल बसों पर कार्रवाई, ₹17,500 का जुर्माना

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पावनसिटी हरदा

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश एवं पुलिस परिवहन शोध संस्थान (PTRI) के निर्देशानुसार जिले में 08 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक संचालित विशेष स्कूल बस/स्कूली वाहन चेकिंग अभियान के अंतर्गत थाना यातायात पुलिस द्वारा लगातार सघन कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक श्री शशांक के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा जिले के शासकीय एवं निजी विद्यालयों में पहुंचकर स्कूल बसों एवं छात्र परिवहन वाहनों का निरीक्षण किया जा रहा है। अभियान के दौरान वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र (PUC), फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी एग्जिट, स्पीड गवर्नर सहित अन्य सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की जा रही है। साथ ही बस चालकों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस सत्यापन एवं आवश्यकतानुसार ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण भी किया जा रहा है।

यातायात पुलिस विद्यालय प्रबंधन एवं वाहन संचालकों को विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को वाहन में नहीं बैठाने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं शासन द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु समझाइश भी दे रही है।

अभियान के दौरान अब तक 12 स्कूल बसों/स्कूली वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए ₹17,500 का समन शुल्क वसूल किया गया है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 17 जुलाई 2026 तक यह विशेष अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा सुरक्षा मानकों एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

यातायात पुलिस का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि प्रत्येक छात्र-छात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित एवं दुर्घटनारहित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना है, जिससे अभिभावकों का विश्वास बना रहे और विद्यालय आने-जाने के दौरान बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

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