Skip to content
ताज़ा खबर
खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई और खाद्य पदार्थों के नमूने लिए, जांच के लिए भोपाल भेजेदीपावली पर्व को लेकर अधिकारियों ने पटाखा बाजारों का किया निरीक्षणधनतेरस के अवसर पर “स्वामित्व योजना” के तहत आवासीय अधिकारों के पंजीकृत कराएकृषि आदान विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण, बीज गुणवत्ता जांच के लिए नमूने लिएखंडवा, हरसूद एवं खालवा में खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गएगुम इंसान, गुम बालक/बालिका एवं महिला अपराधोंलोकतंत्र की मजबूती में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण – केंद्रीय राज्य मंत्री उइकेयुवा सृजन जन संवाद मे विद्यार्थियों ने किया थाना कोतवाली एवं पुलिस कंट्रोल रूम हरदा का भ्रमणस्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में आयोजित हुआ “जन सुरक्षा – युवा सृजन संवाद” कार्यक्रममुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत रहटगांव में शिविर आयोजित
8 Nov 2026 हरदा 31°C

ताज़ा ख़बरें हरदा से

Sunday, 8 November 2026
नर्मदापुरम

Narmadapuram news : फसलों में होने वाले जोखिम से बचने किसान भाई कराये फसल बीमा

2 min read
Farmers should get crop insurance to avoid risks in crops
Text Size:

Narmadapuram news : फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान / जोखिमों की भरपाई हेतु भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है, जिसमें ऋणी तथा अऋणी दोनो ही प्रकार के किसान भाई अपनी अधिसूचित फसलों का अधिसूचित क्षेत्र हेतु बीमा करा सकते है। किसान भाई इस वर्ष बोई गई खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई 2024 तक संबंधित बैंको/समितियों के माध्यम से करा सकते है।

उप संचालक कृषि जे. आर. हेडाउ ने बताया है कि जिले की प्रमुख खरीफ फसल धान सिंचित हेतु 900 रुपये प्रति हेक्टर, धान असिंचित हेतु 620 रूपये प्रति हेक्टेयर, सोयाबीन हेतु 730 रूपये प्रति हैक्टर, मक्का हेतु 660 रुपये प्रति हेक्टर, अरहर हेतु 682 रुपये प्रति हेक्टर की बीमा प्रीमियम राशि निर्धारित है।

किसान भाई उक्तानुसार बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान कर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित होकर फसलों में आने वाले जोखिम की भरपाई कर सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत जिले में खरीफ वर्ष 2024 में धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का व अरहर पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित है।

कृषक इस बात का विशेष ध्यान रखे कि उनके पटवारी हल्का में अधिसूचित फसलों की प्रीमियम राशि बैंक द्वारा काटी जावे। यदि बैंक द्वारा गैर अधिसूचित फसलों हेतु बीमा प्रीमियम राशि काटी गई है तो किसान भाई बैंक से संपर्क कर त्रुटि सुधार करा लेंवे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विगत वर्षों से स्वैच्छिक कर दी गई है, ऐसी स्थिति में जिन किसान भाइयों को फसलों का बीमा नहीं कराना है, ऐसे किसान भाई बीमांकन की अंतिम तिथि से 07 दिवस पूर्व अर्थात 24 जुलाई 2024 तक बैंक को निर्धारित प्रपत्र में सूचित कर देंवे कि वे इस वर्ष योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहते है।

वहीं अधिसूचित क्षेत्र के अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा अपने संबंधित बैंक/लोकसेवा केंद्र एवं निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से करा सकते है। अऋणी कृषको हेतु आवश्यक दस्तावेज यथा फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड व मोबाईल नंबर (आधार कार्ड अनिवार्य है, अन्य पहचान पत्र, शासन द्वारा मान्य दस्तावेज, वोटर आई.डी. कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आई.डी., ड्राइविंग लाईसेंस), भू-अधिकार पुस्तिका, बोनी प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा। किसान भाई इस संबंध में अपने नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

What do you think?