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Sunday, 8 November 2026
हरदा

Harda News : पॉक्सो अधिनियम के तहत पैरा लीगल वॉलिंटियर्स का प्रशिक्षण हुआ संपन्न

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Harda News : मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्रीमती तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की प्रभावी क्रियान्वयन के उददेश्य से पैरालीगल वालेंटियर्स को सहायक व्यक्ति के रूप में सम्मिलित किये जाने हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा के सभागार में किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में गोपेश गर्ग जिला न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत सहायक व्यक्ति की भूमिका के बारें में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अधिनियम के तहत अपराध के संबंध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराने वाले बालकों व परिवारों को आंतरिक व बाहरी दवाब से बचाने, पीढि़त बालक को सुरक्षा प्रदान करने, उन्हें आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रत्येक कार्यवाही के प्रक्रम में सहयोग प्रदान करने हेतु सहायक व्यक्ति की अवधारणा है।

सहायक व्यक्ति एक सामाजिक कार्यकर्ता, जिला बाल संरक्षण इकाई का कर्मचारी, बाल देखभाल संस्थानों, बालकों के मुद्दो पर कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधि या कोई पैरालीगल वालेंटियर हो सकता है।इस अवसर पर सुश्री अपर्णा लोधी, जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा बताया गया कि पैरालीगल वालेंटियर्स को बालक के मामलें पर अद्यतन जानकारी एकत्रित करने के लिए अन्वेषण अधिकारी और बालक के अधिवक्ता के साथ नियमित रूप से बातचीत करना चाहिए और बालक के परिवार के साथ अद्यतन जानकारी सांझा करना चाहिए।

सहायक व्यक्ति की हैसियत से कार्य करने वाले पैरालीगल वालेटियर की बालक और उनके परिवार के प्रति, बाल कल्याण समिति और विशेष न्यायालयों के प्रति व्यापक भूमिका और जिम्मेदारियां हैं।जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि पैरालीगल वालेंटियर्स को उपरोक्त भूमिकाओं के अतिरिक्त पीढि़त प्रतिकर राशि का लाभ दिलाये जाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बचत बैंक खाता जैसे दस्तावेज तैयार करने में पीढि़त परिवार की सहायता करना चाहिए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 21 पैरालीगल वॉलेंटियर्स उपस्थित हुए।

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