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Sunday, 8 November 2026
हरदा

Harda news : बिजली मीटर से छेड़छाड़ करना पड़ेगा महंगा, होगी 3 वर्ष तक की जेल

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Tampering with electricity meter will be costly, jail up to 3 years
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Harda news : उपभोक्ताओं के द्वारा विद्युत मीटर में छेडख़ानी करने और मीटर को एक जगह से दूसरी जगह स्थान्तरित करने के लिए विद्युत वितरण कंपनी ने चेतावनी जारी की है यदि कोई उपभोक्ता द्वारा मीटर से छेड़छाड़ की गई। तो ऐसे उपभोक्ता पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

यदि उपभोक्ता को अपना मीटर एक जगह से दूसरी जगह लगाना है तो वो इसके संबंध में विद्युत वितरण कंपनी को सूचित करें। ताकि विद्युत कर्मचारी आकर मीटर को एक जगह से दूसरी जगह लगा दें। विद्युत के साथ खिलवाड़ क रना जोखिम भरा हो सकता है इससे बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है।

यदि किसी उपभोक्ता को मीटर, उसकी रीडिंग, बिलिंग या बिजली व्यवधान जैसी कोई शिकायत हो तो वे तुरंत काल सेंटर के फोन नंबर 1912 पर, उपाय एप एवं आनलाइन वेबसाइट https://portal.mpcz.in/web/ अथवा बिजली वितरण केन्द्र या जोन कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण की माकूल व्यवस्था की गई है।

उपभोक्ता शरारती तत्वों के बहकावे में आकर मीटर में तोडफ़ोड़ या उखाडक़र अन्यत्र स्थापित करने या सर्विस लाइन को नुकसान पहुंचाने का कृत्य करते हैं तो उनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत कार्रवाही होगी। बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने पर 3 वर्ष तक का कारावास अथवा 10 हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजाओं से दण्डित करने का प्रावधान है।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 में यह प्रावधान है कि ‘अनुज्ञप्तिधारी या स्वामी की सहमति के बिना कोई इलेक्ट्रिक लाइन, सामग्री या मीटर को हटाएगा या ले जाता है या अन्यत्र जगह लगाता है, चाहे वह कार्य लाभ या अभिलाभ के लिए किया गया हो या नहीं, तो इसे विद्युत लाइनों और सामग्री की चोरी का अपराध कहा जाएगा और वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

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