Skip to content
ताज़ा खबर
खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई और खाद्य पदार्थों के नमूने लिए, जांच के लिए भोपाल भेजेदीपावली पर्व को लेकर अधिकारियों ने पटाखा बाजारों का किया निरीक्षणधनतेरस के अवसर पर “स्वामित्व योजना” के तहत आवासीय अधिकारों के पंजीकृत कराएकृषि आदान विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण, बीज गुणवत्ता जांच के लिए नमूने लिएखंडवा, हरसूद एवं खालवा में खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गएगुम इंसान, गुम बालक/बालिका एवं महिला अपराधोंलोकतंत्र की मजबूती में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण – केंद्रीय राज्य मंत्री उइकेयुवा सृजन जन संवाद मे विद्यार्थियों ने किया थाना कोतवाली एवं पुलिस कंट्रोल रूम हरदा का भ्रमणस्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में आयोजित हुआ “जन सुरक्षा – युवा सृजन संवाद” कार्यक्रममुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत रहटगांव में शिविर आयोजित
8 Nov 2026 हरदा 20°C

ताज़ा ख़बरें हरदा से

Sunday, 8 November 2026
हरदा

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक स्टेटस डालने वाला आरोपी गिरफ्तार

2 min read
Text Size:

पावनसिटी हरदा मध्य प्रदेश के हरदा जिले के तहसील  टिमरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर धार्मिक भावना को आहत करने वाली पोस्ट डालने का मामला प्रकाश में आया है। उक्त मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया।

जानकारी के अनुसार, अनिकेत किरार पिता जमना प्रसाद किरार निवासी ग्राम उंद्राकच्छ ने थाना टिमरनी में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया

जिसमें बताया गया कि युनुश शाह निवासी टिमरनी द्वारा कांवड़ियों को लेकर आपत्तिजनक भाषा जैसे “बेरोजगार, चोर, नशेड़ी, गुंडे, बदमाश” आदि शब्दों का उपयोग कर एक व्हाट्सएप स्टेटस पोस्ट किया गया। इस पोस्ट से हिन्दू धर्म एवं धार्मिक यात्रा से जुड़े जनमानस की भावनाएं आहत हुईं।
अनिकेत के साथ विकाश शर्मा, भवानी राजपूत, संजय दुबे (धौलपुर कला) एवं ऋषि चंदेल (टिमरनी) ने भी उक्त स्टेट्स को धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बताते हुए आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी युनुश शाह के विरुद्ध थाना टिमरनी में अपराध क्रमांक 380/25 अंतर्गत धारा 223, 353(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। साथ ही, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से इस्तगाशा क्रमांक 93/25 धारा 170 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी युनुष पिता याकुब शाह (उम्र 48 वर्ष), वार्ड क्रमांक 15, टिमरनी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया का प्रयोग जिम्मेदारी के साथ करें। धर्म, संप्रदाय या समुदाय विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करना न सिर्फ सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह कानूनी अपराध भी है, जिस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

What do you think?