Skip to content
ताज़ा खबर
खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई और खाद्य पदार्थों के नमूने लिए, जांच के लिए भोपाल भेजेदीपावली पर्व को लेकर अधिकारियों ने पटाखा बाजारों का किया निरीक्षणधनतेरस के अवसर पर “स्वामित्व योजना” के तहत आवासीय अधिकारों के पंजीकृत कराएकृषि आदान विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण, बीज गुणवत्ता जांच के लिए नमूने लिएखंडवा, हरसूद एवं खालवा में खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गएगुम इंसान, गुम बालक/बालिका एवं महिला अपराधोंलोकतंत्र की मजबूती में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण – केंद्रीय राज्य मंत्री उइकेयुवा सृजन जन संवाद मे विद्यार्थियों ने किया थाना कोतवाली एवं पुलिस कंट्रोल रूम हरदा का भ्रमणस्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में आयोजित हुआ “जन सुरक्षा – युवा सृजन संवाद” कार्यक्रममुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत रहटगांव में शिविर आयोजित
9 Nov 2026 हरदा 19°C

ताज़ा ख़बरें हरदा से

Monday, 9 November 2026
हरदा

चलित खाद्य प्रयोगशाला पहुंची हाई स्कूल मोरगड़ी, होटल-दुकानों का भी किया निरीक्षण

2 min read
Text Size:

पावनसिटी हरदा-.

मो.9425045481

मोरगड़ी।नियंत्रण महोदय, खाद्य सुरक्षा प्रशासन के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा हाई स्कूल मोरगड़ी में चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (Food Safety on Wheels) के माध्यम से जन-जागरूकता कार्यक्रम एवं औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया।

 

कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले हाई स्कूल मोरगड़ी में छात्र-छात्राओं को खाने-पीने की चीजों में मिलावट की पहचान करना सिखाया गया। फूड इंस्पेक्टर *श्री राजेंद्र कांबले* द्वारा बताया गया कि दूध, तेल, मसाले, आटा, मिठाई जैसी रोजमर्रा की चीजों में मिलावट को कैसे पहचाना जाए और खरीदते समय FSSAI लाइसेंस, निर्माण तिथि व एक्सपायरी डेट देखना क्यों जरूरी है।

 

चलित प्रयोगशाला के केमिस्ट * हेमंत कीर* एवं सहायक *श्री ब्रजेश पटेल* द्वारा मौके पर ही खाद्य पदार्थों की जांच कर मिलावट पहचानने का लाइव प्रदर्शन किया गया।

 

इसी क्रम में टीम द्वारा मोरगड़ी क्षेत्र के *होटल एवं खाद्य दुकानों का भी निरीक्षण किया गया।* दुकानदारों को साफ-सुथरी, गुणवत्तायुक्त एवं ताजी खाद्य सामग्री बेचने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि *खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसार सभी होटल, किराना एवं खाद्य दुकानों पर FSSAI खाद्य लाइसेंस होना अनिवार्य है* और लाइसेंस को दुकान में सामने चस्पा करना जरूरी है। बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

 

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वॉलिंटियर एवं युवा उपभोक्ता कल्याण समिति के अध्यक्ष * संजय गंगराड़े* व समिति सदस्य * पवन बघेल* द्वारा बच्चों को उपभोक्ता संरक्षण के अधिकारों की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि “स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ खाना होगा, यदि कहीं मिलावट की शंका हो तो उसकी शिकायत खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर पर करें।कार्यक्रम में शाला के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

 

What do you think?