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कानून के बारे में छात्र हो जागरूक, बनें सशक्त नागरिक

 

 

हरदा- म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में गुरूवार को वनस्थली एकेडमी, हरदा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  चन्द्रशेखर राठौर ने शिविर में उपस्थित विद्यालय के छात्र/छात्राओं को नालसा/सालसा की चल रही विभिन्न योजनाओं- बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना 2024, मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, नालसा लैंगिक हमलों व अन्य अपराधों की पीड़िताओं सर्वाईवर्स महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना 2018, की जानकारी प्रदान की। साथ ही उनके द्वारा नालसा डॉन योजना, 2025 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होने बताया गया कि बच्चों को मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए एवं नशे की लत से दूर रहना चाहिए। इस दौरान उन्होने नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14446, चाइल्ड हेल्पलाईन टोल फ्री नंबर 1098 एवं सायबर अपराध हेल्पलाईन टोलफ्री नंबर 1930 की जानकारी प्रदान की। वहीं बच्चों को पढ़ाई के प्रति अभिप्रेरित करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

जिला विधिक सहायता अधिकारी  सौरभ कुमार दुबे ने उपस्थित छात्र/छात्राओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, बच्चों से संबंधित विभिन्न कानून किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध कानून, बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम 1986 तथा शिक्षा के अधिकार एवं महत्व के संबंध में जानकारी प्रदान की। उन्होने बताया कि कोई भी पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर, पत्र के माध्यम से, नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर, 15100 पर कॉल कर, विधिक सहायता/सलाह आसानी से प्राप्त कर सकता है। शिविर में विद्यालय के संचालक श्री प्रदीप कुमार छलोत्रे, प्रधान आध्यापिका श्रीमती कृतिका सैनी, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं तथा पैरालीगल वालेंटियर सुश्री शैफाली घावरी एवं सुश्री ज्योति राजपूत उपस्थित रहे।

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