पावनसिटी खंडवा
मध्य प्रदेश के रेसुब थाना खंडवा पर पंजीकृत अपराध क्रमांक 06/2024 धारा 3(अ) रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 (संशोधित 2012) एवं रेल अधिनियम, 1989 (संशोधित 2003) की धारा 174 सी एवं 151 के आरोपी साबिर उर्फ शब्बीर की दोषसिद्ध के संबंध में ।
दिनाँक 18.09.2024 को जम्मू कश्मीर से चलकर कर्नाटक को जाने वाले सेना की विशेष गाड़ी को डोंगरगांव- सागफाटा स्टेशनों के मध्य अप रेलवे ट्रेक पर लगे डेटोनेटर फटने से गाड़ी को रोका गया था । घटना के संबंध में तत्कालीन वरिष्ठ खंड अभियंता (रेलपथ) श्री आशुतोष कुमार की फरियाद पर अज्ञात के विरुद्ध अपराध क्रमांक 06/2024 धारा 3(अ) रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 (संशोधित 2012) एवं रेल अधिनियम, 1989 (संशोधित 2003) की धारा 174 सी एवं 151 पंजीकृत कर मामले की जांच उप निरीक्षक श्री अरविंद कुमार सिंह को सौंपी गई । जाँच के अनुक्रम में घटनास्थल से डेटोनेटर के फटे हुए टुकड़े एवं खोखे बरामद कर सहायक उप निरीक्षक जगदीश नेहेते द्वारा जब्त किए गए । आरोपी को पकड़ने के लिए रेल सुरक्षा बल श्वान दस्ते के श्वान जेम्स द्वारा घटनास्थल से 08 किमी की सर्चिंग करके रेलवे कर्मचारी (ट्रेकमेन) साबिर पिता शब्बीर की शिनाख्त की । आरोपी से पूछताछ करने पर उसके द्वारा घटना को अंजाम दिया जाना बताया गया ।मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले में आईबी, एनआईए और राज्य सरकार की एटीएस एवं पुलिस भी सम्मिलित रही । जाँच कार्यवाही के अनुक्रम में जांच अधिकारी द्वारा साक्ष्य एकत्रित कर परिवाद माननीय रेलवे न्यायालय खंडवा के समझ प्रस्तुत किया गया ।
दिनाँक 28.04.2026 को माननीय रेलवे न्यायालय खंडवा द्वारा गवाहों के लिपिबद्ध बयान साक्ष्यों को दृष्टिगत करते हुए एवं माननीय रेलवे न्यायालय द्वारा अभियुक्त के रेलवे कर्मचारी होते हुये इस प्रकार की घटना को अंजाम देने को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को दोषी पाकर धारा 3(अ) रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 (संशोधित 2012) के लिए 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000/- रुपए अर्थदंड एवं रेल अधिनियम, 1989 (संशोधित 2003) की धारा 174 (सी) के लिए 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपए अर्थदंड एवं धारा 151 के लिए 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपए अर्थदंड से तथा कुल 06 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/- रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है ।
उक्त मामले के अनावरण एवं दोषसिद्धि में निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल खंडवा संजीव कुमार, जांच अधिकारी अरविंद कुमार सिंह, सहायक उप निरीक्षक जगदीश नेहेते एवं वरिष्ठ लोक अभियोजक अजय सिंह के साथ-साथ रेलवे सुरक्षा बल श्वान दस्ते के श्वान जेम्स की अद्वितीय भूमिका रही ।

