पावनसिटी  हरदा
यातायात पुलिस की कार्रवाई : नियमों का उल्लंघन कर रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली पर 35 हजार रुपये का जुर्माना
हरदा। सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन को लेकर जिले में यातायात पुलिस द्वारा लगातार विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत दिनांक 17 मई 2026 को छीपानेर रोड स्थित अवगांव अंडर ब्रिज के समीप की गई वाहन जांच के दौरान यातायात पुलिस ने एक ऐसे ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ा, जिसमें नियमों की अनदेखी के कई गंभीर मामले सामने आए।

जांच के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली क्रमांक MP47ZD2352 को रोककर पूछताछ की गई। वाहन चालक अनिल ढोके पिता छगन ढोके निवासी ग्राम नांदवा, जिला हरदा ट्रॉली के माध्यम से खनिज रेत का परिवहन करता पाया गया। पुलिस द्वारा वाहन संबंधी आवश्यक दस्तावेजों की मांग किए जाने पर चालक वैध ड्रायविंग लाइसेंस, वाहन बीमा, पीयूसी प्रमाण पत्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
प्रारंभिक जांच में ही यह तथ्य सामने आया कि संबंधित ट्रैक्टर-ट्रॉली कृषि कार्य हेतु पंजीकृत थी, लेकिन उसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य से खनिज रेत परिवहन में किया जा रहा था। इतना ही नहीं, वाहन निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट के बिना संचालित किया जा रहा था, जो नियमों के उल्लंघन को और गंभीर बनाता है।
मामले की जांच के दौरान यह भी पाया गया कि वाहन स्वामी रामदास पिता लाल सिंह निवासी ग्राम मांदला, तहसील खिरकिया द्वारा बिना वैध ड्रायविंग लाइसेंस वाले चालक को वाहन संचालन हेतु उपलब्ध कराया गया था। यातायात पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चालक एवं वाहन स्वामी के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
प्रकरण की सुनवाई के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा चालक एवं वाहन स्वामी पर संयुक्त रूप से 35 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वाहन संचालन के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें तथा वाहनों का उपयोग निर्धारित नियमों और पंजीयन शर्तों के अनुरूप ही करें, जिससे सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

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