पावनसिटी हरदा
आरटीई के अंतर्गत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु द्वितीय चरण की प्रक्रिया 4 मई से
राज्य शिक्षा केंद्र ने द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में जारी किए दिशा निर्देश
हरदा- शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रदेश में आरटीई के अंतर्गत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए द्वितीय चरण की प्रक्रिया 4 मई से शुरू होगी। स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत पात्र बच्चों को अशासकीय, गैर-अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाता है। प्रदेश में आरटीई के तहत प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। प्रथम चरण की प्रक्रिया के बाद जिन विद्यालयों में सीटें रिक्त रह गई हैं, उन सभी विद्यालयों को उनकी रिक्त सीटों सहित द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया के लिए पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है।
द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया में कोई नया पंजीयन नहीं होगा
राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक श्री हरजिंदर सिंह ने बताया कि द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया में कोई नया पंजीयन नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए केवल उन्हीं आवेदकों को शामिल किया जाएगा, जिन्होंने पहले चरण में आवेदन किया था। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2026 को अवकाश निर्धारित होने तथा संशोधन उपरांत 30 मार्च 2026 को अवकाश घोषित किए जाने के कारण कुछ अभिभावक अपने बच्चों का दस्तावेज़ सत्यापन निर्धारित समय पर नहीं करा सके। ऐसे में बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी आवेदकों को एक और अवसर दिया गया है। जिन विद्यार्थियों ने इस सत्र में आवेदन किया है लेकिन सत्यापन नहीं करा पाए हैं, वे आवेदन के समय चयनित जनशिक्षा केंद्र पर जाकर सत्यापन करा सकते हैं। सत्यापन में पात्र पाये जाने पर संबंधित आवेदक द्वितीय चरण में स्कूलों की चॉइस अपडेट कर सकेंगे।
सत्यापन केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे दो अधिकारी
संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री हरजिंदर सिंह ने बताया कि द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया को सुगम एवं व्यवस्थित बनाने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत सभी जनशिक्षा केंद्रों पर सत्यापन कार्य के लिए अधिकतम दो सत्यापन अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, प्रथमतः जनशिक्षकों को भी इस कार्य में लगाया जाएगा, जिससे निर्धारित समय-सीमा में आने वाले सभी आवेदकों का सत्यापन सुचारू रूप से किया जा सके। इसके अतिरिक्त, यदि किसी पालक को जनशिक्षा केंद्र पर सत्यापन कराने में किसी प्रकार की असुविधा होती है, तो वे संबंधित विकासखंड स्त्रोत समन्वयक कार्यालय में जाकर भी अपने बच्चे का सत्यापन करा सकते हैं।
ऐसे आवेदक, जिन्होंने प्रथम चरण में आवेदन किया था और सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए, लेकिन उन्हें कोई भी विद्यालय आवंटित नहीं हुआ, वे द्वितीय चरण के लिए विद्यालयों की चॉइस अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा, जिन आवेदकों को प्रथम चरण में विद्यालय आवंटित हुआ था, लेकिन विद्यालय पसंद न आने या अन्य कारणों से उन्होंने प्रवेश नहीं लिया, वे भी द्वितीय चरण की प्रक्रिया में शामिल होकर अपनी पसंद के अनुसार विद्यालयों की चॉइस फिर से अपडेट कर सकेंगे।
द्वितीय चरण के प्रवेश प्रक्रिया की समय सारिणी
द्वितीय चरण की प्र्रवेश प्रक्रिया अंतर्गत 4 से 9 मई 2026 तक जनशिक्षा केंद्रों पर जाकर दस्तावेजों सत्यापन करना होगा। इसके बाद 11 से 16 मई 2026 तक आवेदकों को रिक्त सीटों वाले विद्यालयों के लिए अपनी चॉइस अपडेट करने होगी। जारी कार्यक्रम अनुसार 20 मई 2026 को द्वितीय चरण के लिए ऑनलाइन लॉटरी जारी होगी तथा 20 मई से 10 जून तक आवंटन के बाद संबंधित विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया एवं संबंधित विद्यालय द्वारा आरटीई मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी दर्ज की जाएगी।
हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी की द्वितीय परीक्षा 7 मई से
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश ने हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी की द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 के प्रवेश-पत्र वेबसाइट पर किए अपलोड
हरदा 3 मई 2026/ प्रदेश में हाई स्कूल और हायर सेकंडरी की द्वितीय परीक्षा 7 मई से प्रारंभ हो रही है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी की द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 के प्रवेश-पत्र MPONLINE के पोर्टल www.mpbse.mponline.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।
नेशनल लोक अदालत 09 मई को
बिजली चोरी/अनधिकृत उपयोग के प्रकरणों में मिलेगी भारी छुट
10 लाख रूपए तक के लंबित प्रकरणों के होंगे समझौते
हरदा – मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 09 मई 2026 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी/अनधिकृत उपयोग के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों एवं विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के बनाए गए लंबित प्रकरणों एवं अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं के प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपील की है कि उपभोक्ता इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पुराने विवादों को समाप्त करें और कानूनी कार्रवाई से बचें। कंपनी ने बताया है कि नेशनल लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी जो आकलित सिविल दायित्व राशि रू. 10,00,000 (दस लाख ) तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी। यह छूट मात्र ‘‘नेशनल लोक अदालत‘‘ 09 मई 2026 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।
