पावनसिटी समाचार हरदा से प्रकाशित

 संपादक -सैयद अस्पाक अली 

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हरदा में 12 सितंबर को लगेगी वर्ष 2026 की तृतीय नेशनल लोक अदालत, प्रधान जिला न्यायाधीश ने ली प्रेसवार्ता

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्रीमान अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में दिनांक 12.09.2026 को वर्ष 2026 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय हरदा एवं समस्त तहसीलों में स्थित न्यायालयों में किया जाएगा।

 

इस नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  अरविंद रघुवंशी की अध्यक्षता में ए.डी.आर सेंटर जिला न्यायालय परिसर हरदा में प्रेसवार्ता आयोजित की गई।

 

प्रेसवार्ता के दौरान श्रीमान लवकेश सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमान चन्द्रशेखर राठौर न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा,  सौरभ कुमार दुबे जिला विधिक सहायता अधिकारी सहित प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

 

प्रधान जिला न्यायाधीश  रघुवंशी ने बताया कि उक्त नेशनल लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा), वैवाहिक प्रकरण, श्रम प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्री-लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जावेगा।

उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि जिनके न्यायालय में राजीनामा योग्य प्रकरण लंबित हैं, वे 12 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने मामलों का शीघ्र और सुलभ निराकरण कराएं।

 

 

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