खाली प्लाटों पर जल जमाव न हो जल जमाव वाले स्थानों पर जल निकासी की व्यवस्था करें नगरीय निकाय

घंटा घर क्षेत्र होगा अतिक्रमण मुक्त, सुधरेगी यातायात व्यवस्था

जर्जर भवनों में स्कूल संचालित न हों

 

रिंगरोड़ निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए

 

सड़कों से पानी के की व्यवस्था करें पीडब्ल्यूडी – कलेक्टर

हरदा – कलेक्टर  सिद्धार्थ जैन ने बरसात के मौसम में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के दृष्टिगत खाली पड़े प्लाटों में जल जमाव न होने देने के निर्देश दिये हैं। उन्होने सभी नगरीय क्षेत्रों में जल जमाव वाले स्थानों पर जल निकासी की समूचित व्यवस्थाएं करने के लिये भी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है। जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी ने बताया कि खाली पड़े जिन प्लाटों में जल भराव हो रहा है और मच्छर पनप रहे हैं, उन प्लाटों के मालिकों को नगर पालिका द्वारा नोटिस देने की तैयारी की जा रही है।

शुक्रवार को आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पाबंद किया है कि जहां जल भराव हो रहा है, वहां मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिये फागिंग एवं अन्य आवश्यक उपाय किये जाएं। बैठक में उन्होने हंडिया नर्मदा घाट को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिये सतत निगरानी करने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि जो दुकानदार प्लास्टिक फ्री व्यवस्था का उल्लंघन करते है, उन पर अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जाए। हरदा नगर के घण्टा घर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने के भी बैठक में निर्देश दिये गये। कलेक्टर ने कहा कि घण्टा घर क्षेत्र की व्यवस्था आमजन के लिये सुगम हो एवं यहां की यातायात व्यवस्था दुरूस्त रहे, यह सुनिश्चित किया जाए।

कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि किसी भी सूरत में जर्जर भवनों में स्कूलों का संचालन न हो। कलेक्टर ने कहा कि हरदा नगर के बाहर से प्रस्तावित रिंग रोड़ निर्माण के कार्य में अवार्ड होने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसके निर्माण की कार्रवाई शीघ्र प्रारम्भ की जाए। उन्होने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को ताकीद किया कि सड़कों के निर्माण में पानी के निकास की व्यवस्था जरूर की जाए। कहीं भी सड़कों पर बरसाती पानी का भराव न हो, यह सुनिश्चित करें। बैठक में सड़कों पर विचरण करने वाले निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में शिफ्ट करने के भी निर्देश दिये गये। बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की गई। साथ ही सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के समय सीमा में संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने के अधिकारियों को निर्देश दिये गये। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजली जोसेफ जोनाथन, अपर कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम कुमार, एसडीएम हरदा श्री अशोक डहेरिया, एसडीएम टिमरनी श्री शैलेन्द्र बड़ोनिया, एसडीएम खिरकिया सुश्री रजनी वर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

 

दुर्घटना में मृत्यु के दो प्रकरणों में 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

हरदा- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खिरकिया सुश्री रजनी वर्मा ने दुर्घटना के दो प्रकरणों में मृतक के परिजन को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। जारी आदेश अनुसार खेत के कुए में गिरने से ग्राम सांवलखेड़ा रैयत निवासी पप्पू पालवी मृत्यु होने पर उनकी पत्नि श्रीमती गुड्डी बाई पालवी को 4 लाख रूपये तथा ग्राम बोबदा तहसील रहटगांव निवासी कोके उर्फ कोकीबाई की ग्राम जिनवानिया तहसील सिराली के निकट नहर के पानी में डूबने से हुई मृत्यु पर उनके पुत्र श्री शंकर पिता मिसरू को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

 

*पिछले 24 घंटों में जिले में 1.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज*

हरदा 17 जुलाई 2026/ जिले में गत चौबीस घंटों में 1.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया गत चौबीस घंटे में हरदा तहसील में 0 मि.मी., टिमरनी में 1 मि.मी., खिरकिया में 0 मि.मी., सिराली में 0 मि.मी. तथा रहटगांव में 5.1 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई। इस वर्ष अब तक जिले में 387.9 मि.मी. औसत वर्षा हो चुकी है। इस वर्ष अब तक हरदा तहसील में 418.1 मि.मी., टिमरनी में 422.2 मि.मी., खिरकिया में 438.4 मि.मी., सिराली में 316.8 तथा रहटगांव में 344.3 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई। अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि गत वर्ष की 17 जुलाई तक 444.2 मि.मी. औसत वर्षा हो चुकी थी।

 

चैक बाउंस के प्रकरणों निराकरण हेतु 18 जुलाई और 21 नवंबर को होगी विशेष लोक अदालत

हरदा- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, म.प्र. हाईकोर्ट और संरक्षक-प्रमुख, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 18 जुलाई और 21 नवम्बर को धारा-138 परक्राम्य लिखित अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881) के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष लोक अदालत में चेक अनादरण (चेक बाउंस) से संबंधित प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर शीघ्र एवं सरल तरीके से निराकरण किया जावेगा। पक्षकारों को न्यायालयीन प्रक्रिया में लगने वाले समय और अनावश्यक व्यय से राहत मिलेगी तथा आपसी सहमति से विवाद का स्थायी समाधान प्राप्त होगा।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा ने संबंधित पक्षकारों, अधिवक्ताओं, बैंक प्रतिनिधियों और वित्तीय संस्थानों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का आपसी समझौते के माध्यम से निराकरण कराएं तथा लोक अदालत का लाभ उठाएं। विशेष लोक अदालतों के संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों के समन्वय, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिला मुख्यालय हरदा में पदस्थ न्यायिक अधिकारी श्री जयदीप सिंह, विशेष न्यायाधीश को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है। विशेष लोक अदालत की तैयारियों एवं ऐसे मामलों की पहचान करने के संबंध में न्यायिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई है। प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय, हरदा पर दो एवं तहसील न्यायालय टिमरनी व खिरकिया हेतु एक-एक लोक अदालत खण्डपीठ गठित की गई है। न्यायालय द्वारा पक्षकारों के मध्य सुलह-प्रयास किये जाने हेतु नोटिस जारी किए जा रहे है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित न्यायालय या कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा में उपस्थित होकर संपर्क कर सकते है।

 

मदिरा के अवैध विक्रय व संग्रहण के विरूद्ध 08 प्रकरण दर्ज

हरदा- कलेक्टर  सिद्धार्थ जैन के निर्देशन व जिला आबकारी अधिकारी श्री सुनील भोजने के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग के दल नेे गत दिवस को मदिरा के अवैध विक्रय, परिवहन व संग्रहण के विरूद्ध कार्यवाही की। जिला आबकारी अधिकारी श्री सुनील भोजने ने बताया कि इस दौरान आबकारी विभाग के दल ने जिले के ग्राम आमासेल, कमताड़ा, लोलांगरा तथा हरदा शहर के बैरागढ़ व खेड़ीपुरा में दबिश दी। दबिश के दौरान कुल 9 पाव देशी प्लेन शराब व 9 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब, एवं 540 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त कर आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कुल 08 प्रकरण दर्ज किये। जप्त किये गये मुद्देमाल का अनुमानित बाजार मूल्य 56484 रूपये है।

 

हरदा वृत्त के विभिन्न स्थानों पर 18 जुलाई को आयोजित होंगे ‘सम्पर्क अभियान’ शिविर

हरदा – मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक के निर्देशानुसार विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 18 जुलाई 2026 शनिवार को संचालन एवं संधारण वृत्त, हरदा के अंतर्गत विभिन्न वितरण केन्द्रों एवं चयनित ग्रामों व नगर क्षेत्रों में ‘सम्पर्क अभियान’ शिविरों का आयोजन किया जाएगा। महाप्रबंधक श्री सुरेश कुमार, हरदा ने बताया कि शनिवार 18 जुलाई को जिले के ग्राम कुकरावद, रिजगांव, करनपुर, चारूवा, मुहाड़िया, बिच्छापुर, उसकल्ली तथा हरदा के वार्ड क्रमांक 17, खिरकिया के वार्ड क्रमांक 6 व टिमरनी के वार्ड क्रमांक 8 में ‘सम्पर्क अभियान’ शिविर आयोजित किये जायेंगे।

इन शिविरों में विद्युत बिलों से संबंधित समस्याओं, मीटर संबंधी शिकायतों, नवीन विद्युत कनेक्शन, नाम परिवर्तन, भार (लोड) वृद्धि एवं कमी, बिल संशोधन, बकाया राशि की जानकारी, बिल भुगतान, शिकायतों के त्वरित निराकरण तथा अन्य विद्युत सेवाओं से संबंधित मामलों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। साथ ही उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान, डिजिटल सेवाओं तथा विद्युत सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी भी प्रदान की जाएगी।

महाप्रबंधक श्री सुरेश कुमार, हरदा ने जिले के सभी घरेलू, कृषि, व्यावसायिक एवं अन्य श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने निकटतम सम्पर्क अभियान शिविर में उपस्थित होकर अपनी विद्युत संबंधी समस्याओं का त्वरित निराकरण कराएं तथा कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न विद्युत सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके क्षेत्र में ही बेहतर, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना तथा विद्युत संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने उपभोक्ताओं से समय पर विद्युत बिलों का भुगतान करने, डिजिटल भुगतान एवं ऑनलाइन सेवाओं का अधिकाधिक उपयोग करने तथा सुरक्षित एवं वैध विद्युत उपयोग करने की भी अपील की।

 

हरदा जिले में विद्युत चोरी के विरुद्ध विशेष अभियान जारी

 

पिछले तीन दिनों में कुल 339 कनेक्शन विच्छेदित किए गए

हरदा- मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, हरदा द्वारा विद्युत चोरी एवं अनधिकृत विद्युत उपयोग के विरुद्ध सतर्कता (विजिलेंस) अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है।

महाप्रबन्धक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी श्री सुरेश कुमार ने बताया कि पिछले तीन दिनों में हरदा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान 339 कनेक्शन राशि 30 लाख के अवैध/अनियमित विद्युत कनेक्शनों का विच्छेदन किया गया। संबंधित उपभोक्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आंकलन एवं वसूली की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।

महाप्रबंधक श्री सुरेश कुमार, हरदा ने जिले के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे केवल वैध विद्युत कनेक्शन का उपयोग करें, समय पर बिजली बिल का भुगतान करें तथा किसी भी प्रकार की विद्युत चोरी, मीटर से छेड़छाड़ अथवा अनाधिकृत विद्युत उपयोग से बचें। उन्होंने कहा कि विद्युत चोरी एक दंडनीय अपराध है, जिसके विरुद्ध कंपनी द्वारा निरंतर सघन अभियान चलाया जा रहा है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से यह भी आग्रह किया कि यदि कहीं विद्युत चोरी, अवैध कनेक्शन या मीटर से छेड़छाड़ की जानकारी हो, तो इसकी सूचना निकटतम विद्युत कार्यालय को दें। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने स्पष्ट किया है कि विद्युत चोरी के विरुद्ध यह विशेष अभियान आगामी दिनों में भी निरंतर जारी रहेगा।

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