पावनसिटी समाचार टिमरनी,हरदा
जिले हरदा तहसील टिमरनी में निकलने वाले जुलूस में डीजे वाहन क्रमांक MP 41 GA 0151 चालक अजय भाटी सोडलपुर एव डीजे वाहन क्रमाक MP46 G0696 के संचालक राजेन्द्र नायर के द्वारा बहूत तेजी से ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण कि गयी जो टिमरनी केनिवासियो को कानो को सुनने मे बहूत ज्यादा पीडा हो रही थी एवं डीजे की तेज ध्वनि से बाजार में स्थित दुकानो के काँच फूट गये व रखे बर्तन भी गिर रहे थे उक्त डीजे संचालको व्दारा बिना अनुमति के बाजाये जाकर माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही थी ।
थाना टिमरनी में दोनो डीजे वाहनो के विरूद्द अपराध क्र 493/26 धारा 223(A), 324(3) BNS व 7/15 म.प्र. कोलाहल अधि. का आरोपी डीजे संचालको के विरूध्द अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया ।
श्रीमान एसडीएम महोदय टिमरनी के व्दारा भी शांति समिति एवं डीजे संचालको की मिटिंग में आदेशित किया गया कि डी.जे. बिना अनुमति ना बजावे एंव डीजे संचालको को एक-एक लाख रूपये के बंध पत्र से पाबंद किया गया यदि आदेश की अवहेलना की गई । तो सभी डीजे संचालको के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर 1-1 लाख रूपये के बंदपत्र की राशि वसूल की जावेगी ।
प्रकरण में डीजे वाहन क्रमांक MP 41 GA 0151 चालक अजय भाटी सोडलपुर एव डीजे वाहन क्रमाक MP46 G0696 के संचालक राजेन्द्र नायर जप्त किये गये ।
डीजे वाहन क्रमांक एपी 41 जीए 0151 के पास वाहन का रजिस्ट्रेशन , परमिट, पीयूसी सर्टिफिकेट,फिटनेस सर्टिफिकेट,एवं वाहन पर दायें वांये नम्बर नही पायेगये व वाहन की मूल बाडी में परिवर्तन किया गया व ड्रायवर के पास भी व्यवसायिक ड्रायवर लायसेसं नही पाया गया व वाहन क्रमांक एमपी 46 जी 0696 पर परमिट नही पाया , रजिस्ट्रेशन का उल्लंघन पाया गया , वाहन की मूल वाडी में परिवर्तन पाया गया ,पीयूसी सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट नही पाया गया एवं दोनो वाहनो का काफी सालो से टेक्स भी नही दिया गया है । प्रकरण में एमव्ही एक्ट की धारा ईजाफा की गई । सभी डीजे संचालको को समझाईश दी गई की वाहन के संपूर्ण कागज व अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही डीजे को बजाया जावे

