खण्डवा – न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्था ने प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, पिपलानी के मामले में 5 प्रतिवादियों से कुल 62 करोड़ 78 लाख 6 हजार 34 रूपए की वसूली हेतु उनकी अचल सम्पत्ति की कुर्की करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार जिन लोगों की अचल सम्पत्ति को प्रकरण के निराकरण होने तक अटैच किया गया है, उनमें पिपलानी समिति के तत्कालीन समिति प्रबंधक श्रीराम राजपूत एवं महेन्द्र सिंह ठाकुर, समिति के तत्कालीन लिपिक उमाशंकर सोलंकी, सहायक प्रबंधक कृपाल सिंह धुर्वे एवं हरीश चौरसिया शामिल हैं।
