पावनसिटी खंडवा- सैयद अशफाक अली
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ओंकारेश्वर में संचालित ऑटो रिक्शा की चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया चेकिंग कार्रवाई के दौरान 6 ऑटो रिक्शा और 1 बस जप्त की, 3 ऑटो चालकों से चालान के 14 हजार रुपए वसूले
खंडवा- कलेक्टर ऋषव गुप्ता के निर्देश पर परिवहन विभाग के दल ने ओंकारेश्वर में संचालित ऑटो रिक्शा की चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया। इसके अलावा बीड़, मूंदी और पुनासा मार्गो पर संचालित यात्री वाहनों की चेकिंग भी परिवहन विभाग के दल ने यात्री बसों में ओव्हरलोडिंग, बीमा, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, ड्राईविंग लायसेंस व अन्य बिन्दुओं पर चेंकिग की।
आरटीओ श्रीमती निशा चौहान ने बताया कि इस दौरान 1 बस बिना परमिट पाये जाने पर उसे जप्त कर सुरक्षार्थ मूंदी थाने में खड़ा किया गया। इसके अलावा ओंकारेश्वर में ऑटोरिक्शा एवं यात्री बसों की चेंकिग की गई, जिसके तहत 3 ऑटोरिक्शा के विरुद्ध चालानी कार्यवाही कर उनसे 14000/- शमन शुल्क वसूल किया गया एवं 6 ऑटोरिक्शा को जप्त किया जाकर, उसे सुरक्षार्थ मांधाता थाने में खड़ा किया गया है। चेकिंग के दौरान समस्त ऑटोरिक्शाओं में किराया सूची चस्पा की गई। साथ ही ऑटोरिक्शा चालकों को यात्रियों से निर्धारित किराया हो लेने हेतु निर्देशित किया गया ।
आरटीओ श्रीमती चौहान ने बताया कि ओंकारेश्वर में ऑटोरिक्शा की पार्किंग हेतु 3 स्थान निर्धारित किए गए जिनमें नया बस स्टैण्ड, पुराना बस स्टॅण्ड और कुबेर भंण्डारी शामिल है। इन तीनों स्टैण्डों पर ही ऑटोरिक्शा पार्किंग करने की समझाइश ऑटोरिक्शा चालकों को दी गई।
आरटीओ श्रीमती चौहान ने ऑटो रिक्शा चालकों को समझाया कि जिन स्थानों पर नो पार्किंग या नो इन्ट्री है, वहां पर अपने वाहन का संचालन नहीं करे तथा ऑटो का संचालन निर्धारित स्थानों से ही करें। कुबेर भंडारी पार्किंग के बाहर ऑटो खड़ा कर सवारी बैठाएं, सड़क पर ऑटो खड़ा कर सवारी न बैठाएं और सड़क पर गाड़ी रोककर सवारी न उतारे, दंडी आश्रम से झूला पुल तक ऑटो प्रतिबंधित रहेगा। इस मार्ग पर ऑटो न चलाएं और न ही सवारी ले जाएं। पुराने बस स्टैंड से जेपी चौक तक भी ऑटो प्रतिबंधित रहेगा। बुधवार के दिन हाट बाजार में ऑटो लेकर न जाएं और बाजार क्षेत्र में सवारी भी न उतारें। हाट बाजार में यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। सड़क पर अनावश्यक रूप से गाड़ी न रोकें, यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैलाएं अन्यथा संबंधित के विरूध्द नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

