पावनसिटी हरदा
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न्यायालय प्रेमदीप शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरदा जिला हरदा (म.प्र.) के समक्ष धारा-138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरण अनुसार अभियुक्त निशांत पुनासे द्वारा परिवादी अनिल वैद्य से स्वयं की व्यावसायिक आवश्यकता हेतु ₹15,00,000/- (₹15 लाख) उधार प्राप्त किये थे। अभियुक्त द्वारा परिवादी को बंधन बैंक, शाखा हरदा का ₹15,00,000/- का एक चेक (क्र. 000002) जारी किया था। जब परिवादी ने इस चेक को बैंक में भुगतान के लिए लगाया, तो अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद परिवादी द्वारा अभियुक्त को कानूनी नोटिस भेजा गया, लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी अभियुक्त ने भुगतान नहीं किया। अंततः परिवादी अनिल वैद्य ने न्यायालय की शरण ली और मामला (केस नं. SCNIA- 86/2025) दर्ज कराया।
दोनों पक्षों की दलीलें और सबूतों को देखने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरदा ने अभियुक्त निशांत पुनासे को धारा 138 NI Act के तहत दोषी पाते हुए 01 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही अभियुक्त को मूल चेक राशि (₹15 लाख) और उस पर 9% वार्षिक ब्याज सहित कुल ₹17,32,027/- परिवादी को एक माह के भीतर भुगतान करने हेतु आदेशित किया गया।
यदि अभियुक्त निर्धारित एक महीने के भीतर प्रतिकर (मुआवजे) की यह राशि जमा नहीं करता है, तो उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
