पावनसिटी समाचार पत्र हरदा

मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जारी  मामा आर्थिक कल्याण योजना के लिए दस हजार से लेकर ₹1 लाख तक का  ऋण आर्थिक कल्याण योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के वर्गों को इसका लाभ दिया जाता है टांडा मामा योजना के तहत अनुसूचित  जनजाति के वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं शासन की इस योजना से अनुचित जनजाति के लोगों को रोजगार दिलाना के उद्देश्य है

टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में मिलेगा 1 लाख रूपये तक का ऋण टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को सभी प्रकार के स्वरोजगार के लिये 10 हजार रूपये से 1 लाख रूपये तक की परियोजनाएं स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत अथवा वास्तविक जो भी कम हो की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षाे तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर निगम द्वारा त्रैमासिक दिया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन शासन द्वारा निर्धारित ‘समस्त पोर्टल’ के माध्यम से किया जाना प्रावधानित है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिये कलेक्ट्रेट परिसर के कक्ष क्रमांक 41 में स्थित जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम हरदा में सम्पर्क किया जा सकता है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 हेतु जिले के सभी बैंकों को लक्ष्य निर्धारित किये गये है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश जारी किये गये है।
आवश्यक दस्तावेज एवं योग्यताए
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो तथा वह आयकर दाता न हो। इसके अलावा जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण-पत्र, मतदाता परिचय पत्र, अंकसूची, समग्र आईडी, वाहन के प्रकरण में लायसेंस, स्वयं की दो फोटो, परियोजना प्रपत्र आवश्यक है। योजना के तहत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ हो चुके है। इच्छुक व्यक्ति पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते है।

टंट्या मामा की योजना के लिए जरूरी दस्तावेज 

अलावा जाति प्रमाण पत्र एसडीएम द्वारा जारी स्थाई हो, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र आईडी, फोटो, कोटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वाहन हेतु वैध ड्रायविंग लायसेन्स, पेन कार्ड हो। आवेदनकर्ता किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो और केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो। आवेदनकर्ता अपना आवेदन बेवसाइट समस्त पोर्टल एम.पी. ऑनलाईन में आवेदन करने के पश्चात् आवेदन की एक प्रति समस्त दस्तावेज के साथ कार्यालय में जमा करें।