Harda News : सभी शासकीय कार्यालयों, मण्डलों एवं अशासकीय संस्थानों में कार्यरत आउटसोर्स, ठेका श्रमिक व दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को वेतन भुगतान करने की तिथि की समय सीमा के संबंध में वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत प्रावधान किये गये है।

श्रम पदाधिकारी हरदा ने बताया कि प्रावधानों के तहत यदि किसी औद्योगिक या अन्य स्थापना में एक हजार से कम व्यक्ति नियोजित है तो उनमें कार्यरत व्यक्तियों को जिस माह में कार्य किया गया है, उनके अगले माह की 7 तारीख से पूर्व वेतन भुगतान किया जाना है।

इसी प्रकार यदि किसी औद्योगिक या अन्य स्थापना में एक हजार से अधिक व्यक्ति नियोजित है तो उसमें कार्यरत व्यक्तियों को जिस माह में कार्य किया गया हे, उसके अगले माह की 10 तारीख से पूर्व वेतन भुगतान किया जाना है।