Ration cards will be issued to unorganized labourersHarda news

Harda news : शासन द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत ‘असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों’ को पात्रतानुसार खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति के लिये पात्रता पर्ची अथवा राशनकार्ड जारी करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत प्राथमिकता श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इन परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अनुसार प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न की पात्रता होगी। इन असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों को पीओएस मशीन के माध्यम से ही खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा। वर्तमान में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना अंतर्गत हितग्राही को किसी भी राशन दुकान से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि ऐसे परिवार जिनके मुखिया या सदस्य आयकरदाता हो या केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी कार्यालय, शासकीय अथवा अर्द्ध शासकीय, सार्वजनिक, स्वायत्त उपक्रम, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी संस्थाएं शामिल हैं, में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी हो, को इस नि:शुल्क खाद्यान्न सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा।

राशन मित्र पोर्टल पर पात्रता पर्ची संबंधी आवेदन के लिये परिवार के सभी सदस्यों की आईडी, सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना श्रम विभाग में पंजीकृत असंगठित श्रमिक का पंजीयन प्रमाण पत्र तथा परिवार के मुखिया या किसी एक सदस्य का मोबाईल नंबर होना आवश्यक है। इस नवीन श्रेणी में लाभार्थियों के चिन्हांकन, सत्यापन एवं स्वीकृति के लिये आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत अथवा वार्ड कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आपूर्ति अधिकारी द्वारा अनुशंसित आवेदन का परीक्षण कर पात्र पाये जाने पर लाभार्थी परिवार की पात्रता पर्ची जारी की जाएगी।