पावनसिटी हरदा
संपादक सैयद अशफाक अली
हरदा- प्रत्येक माह के पहले कार्य दिवस की शुरूआत शासकीय कार्यालयों में राष्ट्रगीत ‘‘वंदेमातरम्’’ गायन के साथ होती है। इसी क्रम में बुधवार सुबह कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारियों ने राष्ट्रगीत “वंदे-मातरम“ एवं राष्ट्रगान “जन-गण-मन“ का सामूहिक गायन किया। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर सुश्री रजनी वर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे।
बैरागढ़ पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के बाद घटना स्थल पर मौजूद मलबे की नीलामी 2 अप्रैल को
हरदा- ग्राम बैरागढ़ में स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद घटनास्थल पर मौजूद मलबे की नीलामी 2 अप्रैल को होगी। तहसीलदार हरदा ने बताया कि यह नीलामी प्रातः 11 बजे की जावेगी। इच्छुक व्यक्ति 2 अप्रैल को प्रातः 11 बजे तहसील कार्यालय हरदा में उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। उन्होने बताया कि नीलामी की राशि का 10 प्रतिशत नगद राशि जमा कराना अनिवार्य रहेगा। अंतिम बोली की राशि का 25 प्रतिशत बोली समाप्त होने के तत्काल बाद जमा कराना होगा। साथ ही अंतिम बोली की राशि 15 दिवस में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगी।
खिरकिया के मुर्गी पालकों ने खुद के खर्च पर शुरू किया सोनाली चूजों का पालन
हरदा – ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधनों को मजबूत करने और किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से ग्राम छुरीखाल में मंगलवार को समाज सेवी संस्था आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम (भारत), खिरकिया के सहयोग से मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु एक महत्वपूर्ण पहल की गई।
ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत निर्मित मुर्गी घरों का लाभ ले रहे मुर्गी पालकों को पहले ही पशुपालन विभाग, मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन एवं संस्था के माध्यम से मुर्गी पालन का प्रशिक्षण दिया जा चुका था। प्रशिक्षण के बाद अब मुर्गी पालकों ने स्वयं के खर्चे पर सोनाली ब्रीड के 950 चूजों का वितरण कर मुर्गी पालन कार्य को आगे बढ़ाया।
इस अवसर पर ग्राम छुरीखाल, रामटेक रैयत एवं कुकड़ापानी के अनेक मुर्गी पालक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ग्राम छुरीखाल की सरपंच श्रीमती फूलवती बाई, पंचायत के सदस्यगण, ग्राम रामटेक पंचायत के सहायक सचिव श्री वीरेन्द्र काजले तथा जनपद सदस्य श्री परसराम धुर्वे, आगा खां संस्था की ओर से श्री मनमोहन पाली, संस्था के कार्यकर्ता श्री अनिल हरसोरे ग्राम छुरीखाल एवं नर्मदा प्रसाद ग्राम कोथमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ग्राम कुकड़ापानी से महेश, हजारी, मुन्ना, देवी सिंह, रामटेक रैयत से सूरज कलमे तथा ग्राम छुरीखाल से ग्यारसी बाई, सीताराम, रूपसिंह, मदन सहित अन्य मुर्गी पालकों ने भाग लिया।
कार्यक्रम में बताया गया कि कृषि और मजदूरी के साथ-साथ मुर्गी पालन अपनाकर ग्रामीण परिवार अपनी अतिरिक्त आय में वृद्धि कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने सफल व्यवसाय के लिए आवास, स्वास्थ्य, आहार, ब्रीड और मार्केट के ’पंच सूत्र’ समझाए। ग्रामीणों को बताया गया कि यदि इन पांच बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए, तो खेती और मजदूरी के साथ-साथ मुर्गी पालन आय का एक बड़ा और स्थाई जरिया बन सकता है।
मूंग सिंचाई हेतु रेवापुर व माचक उपनहर हेतु ओसरा बंदी कार्यक्रम जारी
हरदा – कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सुश्री सोनम वाजपेयी ने मूंग सिंचाई के लिये पानी की पर्याप्त उपलब्धता हेतु 36 घंटे की ओसरा बंदी कार्यक्रम जारी किया है। जारी कार्यक्रम अनुसार रेवापुर उपनहर व सोनतलाई उप संभाग में 1 अप्रैल बुधवार रात 8 बजे से 3 अप्रैल शुक्रवार सुबह 8 बजे तक नहरें बंद रहेंगी। इसी प्रकार माचक उपनहर 3 अप्रैल शुक्रवार रात 8 बजे से 4 अप्रैल शनिवार रात 8 बजे तक बंद रहेगी। सुश्री वाजपेयी ने बताया कि नहर बंद करने की अवधि हर 36 घंटे के अंतराल से क्रमानुसार निरन्तर लागू रहेगी। बिना अनुमति एवं अग्रिम राशि जमा किये बगैर सिंचाई पंप नहीं चलाए जा सकेंगे। ट्रेक्टर चलित एवं 10 एच.पी. से अधिक क्षमता के पंप नहीं चलेंगे। डिफाल्टर किसानों के द्वारा सिंचाई राजस्व राशि जमा न करने की स्थिति में सायफन व पंप बंद करने की कार्यवाही की जाएगी। पानी की आवक एवं आवश्यकता को देखते हुए बड़ी उपशाखाओं में ओसरा बंदी कार्यक्रम में बदलाव कार्यपालन यंत्री द्वारा किया जा सकेगा। उन्होने किसानों से अपील की है कि नहर संचालन में पूर्ण सहयोग प्रदाय करें।
कलेक्टर परिसर हरदा में धारा 163 लागू
ज्ञापन के लिए 5 से अधिक लोगों के प्रवेश पर पाबंदी
हरदा – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में सुरक्षा, शांति व्यवस्था और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार किसी भी संगठन या समूह को ज्ञापन सौंपने के लिए अब पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आवेदन में आयोजक के साथ केवल अधिकतम 5 व्यक्तियों के नाम, पते और मोबाइल नंबर का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। तय समय से केवल 30 मिनट तक का विलंब स्वीकार किया जा सकेगा, किन्तु उससे अधिक विलंब स्वीकार नहीं होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत अधिकतम 5 व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
जारी आदेश अनुसार कोई व्यक्ति या संगठन पुलिस को पूर्व सूचना किये बिना तथा सक्षम अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई सभा, जुलूस या वाहन रैली का आयोजन नहीं करेगा। कोभी व्यक्ति या संगठन या समूह कार्यालय कलेक्टर परिसर में लाठी डंडा पत्थर या किसी प्रकार का घातक अथवा ज्वलनशील पदार्थ या अन्य शस्त्रों का संग्रह नहीं कर सकेगा। कोई व्यक्ति बारूद या पटाखों, पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थों को लेकर कलेक्टर परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। जारी आदेश अनुसार कार्यालय कलेक्टर अंतर्गत सम्पूर्ण परिसर में व्यवसायिक वाहनों के आवागमन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

