Narmadapuram news : पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यन योजना मुख्यमंत्री पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के लक्ष्य प्राप्त हुए है। सहायक संचालक पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जिला नर्मदापुरम ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि लक्ष्य पूर्ति हेतु पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र हितग्राही www.samast.mponline.gov.in पर आनलाईन आवेदन कर सकते है।
बताया गया है कि मुख्यमंत्री पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग का हो। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो और न्यूनतम 12 वी उत्तीर्ण हो। आवेदक की वार्षिक आय रु 12 लाख से अधिक न हो। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने के लिए 1 लाख से 50 लाख तक ऋण बैंक द्वारा पात्र आवेदक को प्रदाय किया जाएगा और सेवा क्षेत्र में 1 लाख से 25 लाख तक ऋण बैंक द्वारा पात्र आवेदक को दिया जाएगा। इसी तरह मुख्यमंत्री पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के तहत 10 हजार से रु 1 लाख तथ का ऋण स्वरोजगार हेतु बैक द्वारा पात्र आवेदक (जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो और आयकर दाता न हो) को दिया जाएगा।
उक्त योजनाओ पर विभाग द्वारा ऋण राशि पर 3 प्रतिशत ब्याज दर प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक प्रदाय किया जावेगा। उक्त योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक हितग्राही अधिक जानकारी क लिए कार्यालय सहायक संचालक पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जी 8 भूतल तवा भवन कलेक्ट्रेट परिसर में संपर्क करे या कार्यालय के दूरभाष नंबर 07574250276 पर संपर्क कर सकते हैं।