वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन व महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति रहे जागरूक
वृद्धाश्रम में वृहद विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर सम्पन्न
दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों को वितरित किए गए सहायक उपकरण
हरदा – न्यायाधिपति म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर एवं कार्यपालक अध्यक्ष राज्य प्राधिकरण के निर्देशानुसार शासन के विभागों के आवश्यक समन्वय से नालसा विधिक सेवा शिविर मॉड्यूल के अनुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा श्री अरविंद रघुवंशी की अध्यक्षता एवं मार्गदर्शन में शनिवार को वृद्धाश्रम प्रांगण, हरदा में एक दिवसीय वृहद विधिक आउटरीच एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्र्राधिकरण्ण श्री अरविंद रघुवंशी द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। श्री रघुवंशी ने अपने उद्बोधन में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में उपस्थित जनों को जानकारी देते हुए बताया कि सभी वरिष्ठ नागरिक निशुल्क विधिक सहायता के पात्र है, साथ ही माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के अंतर्गत अपने बच्चों से भरण पोषण पाने के हकदार है। इस हेतु वे आवेदन पत्र संबंधित अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उन्होने बताया कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की कोई संतान नहीं है अथवा कोई भी उनका भरण पोषण करने वाला नहीं है तो वे सरकार द्वारा संचालित वृद्धाश्रम आश्रम में रह सकते है। श्री रघुवंशी ने उपस्थितजनों को जन उपयोगी सेवाओं के लिए लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जन उपयोगी सेवाएं जैसे बिजली, पानी, यातायात, स्वास्थ्य सेवाएं आदि के संबंध में आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लगा सकते है। जिसमे यदि संबंधित विभाग द्वारा नागरिकों को उक्त सेवाएं उपलब्ध कराये जाने में लापरवाही की जा रही है अथवा उन्हें सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही है तो जन उपयोगी लोक अदालत के द्वारा आदेश पारित कर सेवाओं का उचित लाभ नागरिकों को प्रदान किये जाने हेतु संबंधित विभाग को आदेशित किया जाता है। श्री रघुवंशी ने इस दौरान शासन द्वारा वृद्धजनों के लिए चालाई जा रही योजनाएं जैसे वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान कार्ड योजना आदि के बारे में भी बताया।
कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश श्री जयदीप सिंह द्वारा वृद्धजन के अधिकारों और वृद्धजन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। तृतीय जिला न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश श्री निसार अहमद ने पॉक्सो अधिकार, सायबर अपराध आदि के उपबंधों की जानकारी दी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री चन्द्रशेखर राठौर ने शिविर के आयोजन के उद्देश्य और राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं, विशेषकर नालसा वरिष्ठ नागरिको के लिए विधिक सेवाएं योजना, नालसा हेल्पलाईन नंबर की जानकारी प्रदान की।
शिविर मेें जिला पंचायत, वन स्टॉप सेंटर एवं शासन के अन्य विभागांे से उपस्थित हुए अधिकारियों ने उनके विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सौरभ कुमार दुबे द्वारा किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों-सामाजिक न्याय विभाग, श्रम विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि द्वारा उनके स्टॉल लगाए गए, जिसके माध्यम से विभिन्न विभागीय योजनाओं के जानकारी प्रदान की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा लीगल हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। साथ ही जरूरतमंदों को लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा परामर्श प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं, वृद्धजनों के मध्य राज्य प्राधिकरण की योजनाओं के पंपलेट्स का वितरण किया गया।
जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र हरदा के समन्वय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वृद्धाश्रम में निवासरत कुल 11 वृद्धजनों को सहायक उपकरण-व्हीलचेयर, फोल्डिंग वाकर, श्रवण यंत्र, छड़ी का वितरण किया गया। इसके अलावा अन्य कुल 14 पात्र व्यक्तियों को भी व्हीलचेयर, ट्राई सिकल, ब्लाइंड स्टिक, श्रवण यंत्र, छड़ी का वितरण अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री रघुवंशी के करकमलों द्वारा किया गया। शिविर में 20 व्यक्तियों को दिव्यांग प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कुल 07 पात्र हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृति आदेश प्रदान किये गए।
स्वास्थ्य विभाग, हरदा के द्वारा कुल 12 व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रदान किये गए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा द्वारा स्थापित हेल्प डेस्क द्वारा 23 व्यक्तियों को विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान की गई। लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा 12 व्यक्तियों को उनके प्रकरणों के संबंध मंे विधिक जानकारी प्रदान की गई।
कार्यक्रम में श्री जयदीप सिंह विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट), निसार अहमद तृतीय जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट एस.सी./एस.टी. एक्ट), लवकेश सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट,  चन्द्रशेखर राठौर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  एस.के. भदकारिया न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, हरदा, सुश्री अरूणा सिंह डीएसपी हरदा, श्रीमती सुचिता इक्का प्रशासक वन स्टॉप सेंटर हरदा, प्रवीण इवने प्रभारी अधिकारी जिला पंचायत कार्यालय, कमलेश सिंह उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग, जवाहर पारे चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल,  अनीस मोहम्मद खान डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, श्रीमती अंतिमा चोलकर असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारीगण, पैरालीगल वॉलेंटियर्स, महिला सुपरवाईजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वृद्धाश्रम के कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे।

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