पावनसिटी समाचार पत्र भोपाल 
मध्य प्रदेश शासन द्वारा  पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के तहत पत्रकारों का 4 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रूपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा किया जाएगा। इसके साथ ही पत्रकारों के लिए 2 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का भी विकल्प रहेगा। पत्रकार अपनी सुविधानुसार 4 लाख या 2 लाख रुपये का बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए पत्रकारों की आयु सीमा 21 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पूर्व से बीमित पत्रकार 70 वर्ष की उम्र के बाद भी इस बीमा योजना के पात्रता होंगे। पत्रकारों का यह बीमा एक साल के लिये किया जायेगा। ऐसे संचार प्रतिनिधि जिनकी आयु 60 वर्ष तक है, उनकी वार्षिक बीमा प्रीमियम राशि का 75 प्रतिशत तथा 61 से 65 वर्ष आयुवर्ग के संचार प्रतिनिधियों की बीमा प्रीमियम राशि का 85 प्रतिशत भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
पति, पत्नी और अधिकतम 25 वर्ष तक के 3 अविवाहित बच्चों एवं पत्रकारों के माता-पिता को निर्धारित प्रीमियम देने पर, योजना में शामिल किया जा सकेगा। इस बीमा पॉलिसी में पहले से विद्यमान सभी बीमारियाँ शामिल होंगी। जनसंपर्क संचालनालय के अधिमान्य पत्रकारों के साथ ही संचार संस्थान का फार्म 16 एवं पी.पी.एफ. कटौत्री की स्लिप देने वाले पत्रकारों को भी अधिमान्यता श्रेणी में पात्रता होगी। इस बीमा योजना में मध्यप्रदेश के मूल निवासी नई दिल्ली में कार्यरत पत्रकारों को भी योजना में पात्रता होगी। बीमा के लिये किये गये आवेदन-पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र गलत पाये जाने पर किसी भी स्तर पर बीमा समाप्त किया जा सकेगा।
*गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिये 50 प्रतिशत प्रीमियम सरकार देगी*
गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिये 50 प्रतिशत प्रीमियम पत्रकार द्वारा और शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। इस श्रेणी में दैनिक समाचार पत्र के 4, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्र पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक एवं जनसंपर्क संचालनालय या डी.ए.व्ही.पी. में पंजीकृत वेब मीडिया के 2-2 प्रतिनिधियों को इस योजना में पात्रता होगी। इसमें निर्धारित संख्यानुसार पहले प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा। योजना के तहत आर.एन.आई. में रजिस्टर्ड नियमित पत्र-पत्रिकाओं के प्रतिनिधि पात्र होंगे।
*65 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों का पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार जमा करेगी*
इस योजना के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के संचार प्रतिनिधियों का पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा देय होगा। पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी के चिन्हित अस्पतालों में इलाज की कैशलेस व्यवस्था होगी। इसके लिये पत्रकारों को ई-कार्ड, ई-मेल के माध्यम से भेजा जायेगा। अस्पताल में इलाज के दौरान पत्रकारों को आधार कार्ड ले जाना जरूरी होगा। इस बीमा योजना का विवरण, प्रीमियम तालिका जनसंपर्क की वेबसाइट www.mpinfo.org में उपलब्ध है। प्रीमियम को एनईएफटी कर यू.टी.आर. नंबर की जानकारी सहित अन्य पूरी जानकारी ऑनलाइन, htttps://mdindiaonline.com/mpgovt/loginpage.aspx लिंक पर उपलब्ध फार्म में भरनी होगी। फार्म ऑफलाइन नहीं लिये जायेंगे। अधिमान्यता प्राप्त और गैर-अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलग-अलग फार्म हैं, अतः पत्रकार अपने लिए निर्धारित फार्म ही भरें। अधिमान्य पत्रकारों की नयी बीमा पॉलिसी 4 अक्टूबर 2025 और गैर अधिमान्य पत्रकारों की 1 नवम्बर 2025 से शुरु होगी। अधिक जानकारी के लिए श्री एस.पी. नाग वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक, भोपाल से उनके मोबाइल नम्बर 9425375038 या फोन नं. 0755-2555338 पर अथवा सक्षम अधिकारी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, भोपाल से मोबाइल नम्बर 7305015820 या फोन नं. 0755-2767803 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अलावा जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल की पत्रकार कल्याण शाखा में फोन नं. 0755-4096320 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
बीमा पॉलिसी के कार्ड और क्लेम संबंधी जानकारी के लिये एम.डी. इंडिया, कार्यालय में फोन नं. 0755-4936991 पर या मोबाइल नम्बर 7391054038 अनिल से एवं 8956129648 मोबाइल नम्बर पर अरुण मारन से संपर्क किया जा सकता है। अधिक जमा प्रीमियम राशि हेतु ई-मेल ullcdo2bpl.jins/gmail.com के माध्यम से सम्पर्क किया जा सकता है। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 22 सितम्बर 2025 है। यदि पत्रकार अपने परिवार के सदस्यों को भी योजना में शामिल कराना चाहते हैं, तो तालिका में दर्शाए गए आयु वर्ग के अनुसार प्रीमियम राशि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय ब्रांच, एम.पी. नगर, भोपाल के खाता क्र. 900520100000291, आईएफएससी कोड बीकेआईडी 0009005, एमआईसीआर कोड-462013006 में एनईएफटी या यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से करें। जमा की गई राशि का यूटीआर पेमेंट आईडी नंबर अपने आवेदन पत्र में आवेदन-पत्र में भरें।

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