पावनसिटी खंडवा– उपसंचालक कृषि नीतेश यादव ने किसान भाइयों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाते हुए अपनी खरीफ फसल का बीमा अवश्य करवा लें। उन्होंने बताया कि तहसील स्तर पर कपास फसल जिले की खंडवा, पंधाना, खालवा, हरसूद, पुनासा, मूंदी, छैगांवमाखन तहसीलों में अधिसूचित है, तथा खंडवा नगर एवं किल्लौद क्षेत्र के लिए अधिसूचित नहीं है।
उपसंचालक कृषि यादव ने बताया खंडवा जिले में अधिसूचित फसलों सोयाबीन एवं मक्का अधिकतर पटवारी हल्के में अधिसूचित है । उन्होंने बताया कि यह आवश्यक है कि ऋणी किसानों द्वारा जो फसलें बोई गई है तथा वह फसल यदि पटवारी हल्के में अधिसूचित है तो प्राथमिक कृषि सहकारी समिति अन्य बैंक को कृषकों द्वारा बोई गई फसल की सूचना दी जाकर फसल बीमा सुनिश्चित कराया जा सकता है, ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत किसी भी आपदा की स्थिति में बोई गई फसल का बीमांकन होने से कृषकों को लाभ मिल सके ।
उपसंचालक यादव ने बताया कि सहकारी समिति या अन्य बैंकों को बोई गई फसल की जानकारी आवश्यक रूप से देना होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित अधिसूचना राज्य शासन की वेबसाईट पर राजपत्र में उपलब्ध है । उन्होंने बताया कि प्राथमिक कृषि सहकारी समिति एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों, व्यापारिक बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, निजी बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड और फसल ऋण लेने वाले ऋणी किसानों का बीमा सहकारी समिति और अन्य बैंकों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जावेगा, किंतु यदि ऋणी कृषक सदस्य यह फसल बीमा नहीं कराना चाहता है तो निर्धारित असहमति पत्र फार्म भरकर सहकारी समिति या अन्य बैंकों में प्रस्तुत करना होगा।बैकों द्वारा असहमति फार्म प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के निर्धारित पोर्टल पर ऑन लाईन दर्ज करना होगा। किसान के पोर्टल पर दर्ज मोबाईल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा । उस ओटीपी को कृषक असहमति पत्र फार्म अर्थात “आप्टआउट फार्म” दर्ज करते समय पोर्टल पर डालना होगा, उसक बाद ही कृषक का आप्टआउट फार्म स्वीकार होगा और ऋणी कृषक का फसल बीमा सहकारी समिति और अन्य बैंकों द्वारा नहीं किया जावेगा। आप्टआउट फार्म की इस प्रकिया की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। आप्टआउट फार्म की कार्यवाही इस अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक ही करनी होगी। इसके पश्चात् आप्टआउट फार्म की प्रकिया स्वीकार नहीं होगी ।
उपसंचालक कृषि यादव ने बताया कि अऋणी कृषक जिन्होंने केसीसी ऋण नहीं लिया है वह कृषक कॉमन सर्विस सेन्टर, संबंधित सहकारी समिति या बैंकों के माध्यम से फसल बीमा करा सकेंगें तथा इसके लिये उन्हें जो दस्तावेज प्रस्तुत कराना होंगें उनमें अऋणी कृषकों का प्रस्ताव फार्म, भू-अधिकार पुस्तिका, सक्षम अधिकारी पटवारी अथवा ग्राम पंचायत द्वारा जारी बुआई प्रमाण पत्र, पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव फार्म बैंक खाता की समस्त जानकारी सहित, फसल बुआई प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड जैसा पहचान पत्र, अपडेट आधार कार्ड अनिवार्य है। बैंक के सेविंग खाते की पासबुक की जानकारी भी आवेदन के साथ संलग्न करना होगी।