पावनसिटी हरदा
हरदा- कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने गुरूवार को टिमरनी विकासखण्ड के छिदगांवमेल में आंगनवाड़ी केन्द्र, आयुष औषधालय एवं शासकीय हाई स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होने आंगनवाड़ी में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था करने के निर्देश दिये। साथ ही हाई स्कूल में परीक्षाओं के संचालन की जानकारी ली। एसडीएम श्री संजीव नागू भी निरीक्षण के दौरान मौजूद थे।
सुरक्षित होली मनाएं
बिजली ट्रांसफार्मर के नीचे या पोल के पास होली न जलाएं
हरदा-मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे होलिका दहन के पर्व पर विद्युत सुरक्षा एवं सावधानियां रखकर सुरक्षित होली मनाएं। कंपनी ने सभी लोगों से अपील की है कि वे बिजली लाइन के नीचे, ट्रांसफार्मर के नीचे या पोल के आसपास होली न जलाएं, क्योंकि इससे तार अथवा विद्युत उपकरण पिघल सकते हैं और दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। देखते ही देखते छोटी सी असावधानी बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है। कंपनी ने नागरिकों ने अनुरोध किया कि वे होलिका दहन का कार्यक्रम बिजली लाइनों के नीचे व आसपास न करें।
कंपनी ने मिठाई, मूर्तियां, रंग-गुलाल, पूजन सामग्री आदि की दुकानें एवं होली पर्व से जुड़ी अन्य सामग्री के विक्रय हेतु लगाए जाने वाली अस्थाई दुकानों के प्रकाश व्यवस्था हेतु व्यापारी बंधुओं से अनुरोध किया है कि वे नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। कंपनी ने कहा है कि होली पर्व पर अस्थाई दुकानों की स्थापना, बिजली ट्रांसफार्मरों एवं बिजली की लाइनों से सुरक्षित दूरी बनाकर ही स्थापित करें ताकि विद्युत दुर्घटनाओं से बचा जा सके ।
कंपनी ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं से कहा है कि वैधानिक कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। कंपनी ने कहा है कि बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामले पकड़ने तथा भार वृद्धि अथवा स्वीकृत प्रयोजन के स्थान पर अन्य किसी प्रयोजन के लिए विद्युत उपभोग करते पाए जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
मदिरा के अवैध विक्रय व संग्रहण के विरूद्ध 15 प्रकरण दर्ज
हरदा – कलेक्टर सिद्धार्थ जैन के निर्देशन व जिला आबकारी अधिकारी श्री सुनील भोजने के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग के दल नेे बुधवार को मदिरा के अवैध विक्रय, परिवहन व संग्रहण के विरूद्ध कार्यवाही की। जिला आबकारी अधिकारी श्री सुनील भोजने ने बताया कि इस दौरान आबकारी विभाग के दल ने जिले के बैरागढ़, टंकी मोहल्ला, खेड़ीपुरा, बड़ी नहर के पास छीपानेर रोड़ हरदा, ग्राम बगवाड़, चारखेड़ा, नांदरा, सोडलपुर, टिमरनी, ग्राम महेंद्रगांव, सुलतानपुर व अजरूत रैय्यत में दबिश दी। दबिश के दौरान कुल 19 पाव देशी शराब, 45 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब एवं 1690 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त कर आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कुल 15 प्रकरण दर्ज किये। जप्त मुद्देमाल का अनुमानित बाजार मूल्य 1,79,425 रूपये है।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत खिरकिया में स्क्रीनिंग शिविर 20 फरवरी को
हरदा- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित सभी पेंशन योजनाओं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत सभी पात्र हितग्राहियों की पेंशन फार्म तैयार कर पेंशन स्वीकृत करने एवं उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार दिव्यांग बच्चों के दिव्यांग प्रमाण पत्र तैयार करने हेतु जिले में स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया जाएगा। उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग श्री कमलेश सिंह ने बताया कि शिविरों में सामाजिक न्याय विभाग, स्वास्थ विभाग, शिक्षा विभाग, एवं महिला बाल विकास, सभी जनपदों व नगरीय निकायों को शत प्रतिशत स्क्रीनिंग हेतु जिम्मेदारी दी गई है।
उप संचालक श्री सिंह ने बताया कि शासन द्वारा जिले में निर्धारित दिनांक एवं स्थान तय किए गए है, जिसकी जिम्मेदारी सर्व संबंधित विभागों को सौपी गई है। उन्होने बताया कि 27 फरवरी को ग्राम पंचायत रहटगांव में प्रातः 11 बजे से शिविर आयोजित होगा। इसी प्रकार 09 मार्च को ग्राम पंचायत गोराखाल, 11 मार्च को ग्राम पंचायत चारूवा तथा 13 मार्च को ग्राम पंचायत सोडलपुर में स्क्रीनिंग शिविर आयोजित किये जायेंगे।
नवीन आबकारी नीति के तहत शराब दुकानों की नीलामी 27 फरवरी से
ई-टेंडर के जरिए होगा निष्पादन
हरदा – नवीन आबकारी नीति वर्ष 2026-27 के अनुसार हरदा जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मदिरा दुकानों के निष्पादन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन के निर्देशानुसार, जिले की 18 कम्पोजिट मदिरा दुकानों को 5 समूहों में बांटकर ई-टेंडर (ई-टेंडर एवं ई-टेंडर कम ऑक्शन) के माध्यम से नीलाम किया जाएगा। यह कार्यवाही 27 फरवरी से 07 मार्च 2026 तक तीन चरणों में संपन्न होगी। जिला आबकारी अधिकारी श्री सुनील भोजने ने बताया कि सभी 5 समूहों का आरक्षित मूल्य 144 करोड़ 29 लाख 75 हजार 201 रूपये है जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक है।
जिला आबकारी अधिकारी श्री भोजने बताया कि ई-टेण्डर से निष्पादन के लिये जारी कार्यक्रम अनुसार ऑनलाइन टेण्डर प्रपत्र डाउनलोड व ऑफर सबमिट करने की तिथि 27 फरवरी 2026 से 2 मार्च 2026 तक प्रथम चरण का प्रथम बेच रहेगा। इसी प्रकार 3 मार्च से 5 मार्च 2026 तक प्रथम चरण के दूसरे बेच की ई-टेण्डर की प्रक्रिया सम्पन्न होगी। इसी प्रकार प्रथम चरण के तीसरे बेच में ई-टेण्डर की प्रक्रिया 6 मार्च से 7 मार्च 2026 तक सम्पन्न होगी। उन्होने बताया कि ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) की कार्यवाही जिला निष्पादन समिति द्वारा सम्पन्न कराई जाएगी।
नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को
बिजली चोरी के राशि 10 लाख रूपए तक के लंबित प्रकरणों के होंगे समझौते
हरदा – म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 14 मार्च 2026 शनिवार को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अन्य अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के तहत विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों एवं विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 के तहत विद्युत चोरी के बनाए गए लंबित प्रकरण एवं अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी।
प्रि-लिटिगेशन स्तर पर – कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
लिटिगेशन स्तर पर – कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
कंपनी ने कहा है कि नेशनल लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी जो आंकलित सिविल दायित्व राशि 10,00,000 (दस लाख) रूपये तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी। यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘ 14 मार्च 2026 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।

