पावनसिटी हरदा
हरदा – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने आगामी सेमिस्टर और बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के प्रावधानो ंके तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश 10 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। जारी आदेश अनुसार संपूर्ण हरदा जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार के चल समारोहों में तेज गति के ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे साउंड) पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। विशेष समारोहों में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बंद कमरों में और निर्धारित डेसीबल सीमा के भीतर ही किया जा सकेगा। आवश्यक होने पर, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी से निर्धारित डेसीबल पर उपयोग के लिए अनुमति लेनी होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया के दुरूपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  सिद्धार्थ जैन ने परीक्षा की गोपनीयता एवं सुचिता को बनाये रखने के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 इंटरनेट तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर परीक्षा संबंधी भ्रामक संदेशों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाटसएप, एक्स, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम का दुरूपयोग कर परीक्षा संबंधी किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के प्लेटफार्म के माध्यम से आपत्तिजनक एवं भ्रम फैलाने वाले संदेश, फोटो ऑडियो एवं वीडियो इत्यादि को न ही प्रसारित करेगा और न ही कमेंट, लाइक या फारवर्ड करेगा। किसी भी ग्रुप के एडमिन की यह जिम्मेदारी होगी वह कि किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं भ्रम फैलाने वाले संदेशों को प्रसारित होने से रोकेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा, जिससे किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन अथवा समुदाय आदि को एक स्थान पर, एक राय होकर जमा होंगे, कोई विशेष कार्य करने एवं गैर कानूनी गतिविधियां करने का आव्हान किया गया हो, जिससे कानून शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना हो।
यह आदेश 10 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

केन्द्रों के आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
हरदा – आगामी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन ने परीक्षा की गोपनीयता एवं सुचिता को बनाये रखने के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश अनुसार परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन धारा 233 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा तथा उल्लंघनकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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