पावनसिटी टिमरनी हरदा
हरदा जिले के टिमरनी तहसील का मामला है आप ए आरोपी तेजा पिता गुल्लू ओझा को अपनी पत्नी रीना की हत्या में ,धारा 103(1) BNS दिनांक 09.02.25 थाना टिमरनी, जिला हरदा
आरोपी तेजा पिता गुल्लू ओझा उम्र 36 वर्ष निवासी लाइन पार टिमरनी द्वारा अपनी पत्नी रीना उम्र 32 वर्ष के साथ बिना बताए घर से कहीं चले जाने की बात को लेकर दिनांक 09.02.25को मारपीट कर दरांती से प्राणघातक चोट पहुचाकर उसकी हत्या कर दी गई थी और मौके से फरार हो गया था l पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर विधिवत विवेचना करते हुए सभी साक्ष्य संकलित कर चालानी कार्यवाही की गई थी जिसमे विचारण पूर्ण करते हुए श्रीमान जिला सत्र न्यायाधीश श्री अरविंद रघुवंशी साहब के द्वारा आरोप सिद्ध पाया जाने से आरोपी तेजा ओझा को *आजीवन कारावास* एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है l
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एजीपी संजय गौर द्वारा की गई थी l विवेचक उप निरीक्षक उदयराम सिंह चौहान थाना टिमरनी द्वाराल की गई थी l

