पावनसिटी खंडवा
खंडवा – मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत खण्डवा डॉ. नागार्जुन बी गौड़ा द्वारा धारा 92 अन्तर्गत 7 प्रकरणो में सरपंच एवं सचिवों पर वसूली हेतु अधिरोपित राशि रू. 19.22 लाख जमा नही कराने पर पंचायतो के सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 अन्तर्गत भू-राजस्व की भॉति राशि वसूली के आदेश पारित किये गये हैं।
जिन पंचायत में सरपंच सचिवों से राशि वसूली के आदेश जारी किए गए हैं उनमें ग्राम पंचायत गोडवाडी ज.पं. पंधाना की तत्कालीन सरपंच श्रीमति संगीतबाई एवं सचिव कोमलराम सांगुले के विरूद्व राशि रू. 530000/-, ग्राम पंचायत इस्लामपुर ज.पं. पंधाना की तत्कालीन सरपंच श्रीमति रामईबाई एवं तत्कालीन सचिव मधु साकले के विरूद्व राशि रू. 64972/-, ग्राम पंचायत पाचम्बा ज.पं. पंधाना के तत्का. सरपंच अशोक चौहान एवं सचिव मधु साकले के विरूद्व राशि रू. 212500/-, ग्राम पंचायत गुडीखेडा ज.पं. पंधाना की तत्कालीन सरपंच श्रीमति रक्षाबाई एवं सचिव कोमलराम सांगुले के विरूद्व राशि रू. 359500/-, ग्राम पंचायत आरूद के तत्का. सरपंच श्री पन्नालाल मोरे एवं सचिव अवधेशसिंह गौड के विरूद्व राशि रू. 275000/-, ग्राम पंचायत कुंदईमाल ज.पं. खालवा की तत्कालीन सरपंच श्रीमति मनुकाबाई एवं सचिव योगेश पटेल के विरूद्व राशि रू. 344730/- एवं ग्राम पंचायत सालई ज.पं. छैगांवमाखन के तत्का. सरपंच नरेन्द्र कटालिया एवं तत्का. सचिव राधेश्याम मोहे के विरूद्व राशि रू. 136017/-की वसूली भू-राजस्व की भाँति करने संबंधी आदेश पारित किये गये है।
