Narmadapuram news : बिजली करंट से मृत्यू हो जाने पर मृतक के परिजनो को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिपरिया व्दारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि 24 जून 2022 को ग्राम बौरी तहसील पिपरिया जिला नर्मदापुरम स्थित खेत पर कृषि कार्य करते समय गेहूं की फसल में सिंचाई हेतु नलकूप की मोटर चालू करते समय बिजली करंट लगने से आशीष उर्फ भागीरथ ठाकुर पिता अतर सिंह ठाकुर निवासी ग्राम बौरी तहसील पिपरिया जिला नर्मदापुरम की मृत्यु हो जाने के कारण निकटतम वारिस पिता अतर सिंह ठाकुर निवासी ग्राम – बौरी तहसील पिपरिया जिला नर्मदापुरम को मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 की कंडिका 4(1) के अंतर्गत रूपये चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने की अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिपरिया का अभिमत सहित अनुशंसा की हैं। डिप्टी कलेक्टर नर्मदापुरम ने बताया है कि उक्त प्रकरण में कलेक्टर सोनिया मीना द्वारा मृतक आशीष ठाकुर उर्फ भागीरथ ठाकुर पिता अतर सिंह ठाकुर निवासी ग्राम बौरी तहसील पिपरिया जिला नर्मदापुरम को मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 की कंडिका 4 (1) में संशोधित आदेश में पारित आदेशानुसार वैध वारिस को रूपये चार लाख रूपये मात्र की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।