Harda News : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आदित्य सिंह ने मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाली पतंगबाजी को ध्यान में रखते हुए चायनीज मांझे के उपयोग को रोकने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में चायनीज मांझे के क्रय विक्रय व उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिये हैं। उन्होने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।