to stop child beggingHarda News

Harda News : शासन से प्राप्त निर्देश अनुसार जिले में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं जागरूकता के लिये कलेक्टर  आदित्य सिंह के मार्गदर्शन में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विशेष अभियान प्रारम्भ किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग संजय त्रिपाठी ने बताया कि भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं जागरूकता के लिये विकासखंड स्तर पर दलों का गठन किया गया है। अभियान के तहत मंगलवार को हरदा शहर के बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन तथा ग्राम भादूगांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वे कर उपस्थित नागरिकों को समझाईश दी गई तथा उन्हें बताया कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 76 के तहत बालक का भिक्षा के लिये प्रयोग करने पर या बच्चे से भिक्षावृत्ति कराने पर 5 वर्ष का कारावास व 1 लाख रुपए के दंड का प्रावधान है।