Under the PCPNDT ActHarda News

Harda News : कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर सिंह ने कहा कि सोनोग्राफी सेंटर्स पर गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु का लिंग निर्धारण व परीक्षण के संबंध में पीसी पीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों का सख्ती से पालन कराया जाए। उन्होने निर्देश दिये कि इन प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित सोनोग्राफी सेंटर के संचालक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

उन्होने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सिंह को निर्देश दिये कि सोनोग्राफी सेंटर्स का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए और देखा जाए कि पीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों का पालन सोनोग्राफी सेंटर्स में हो रहा है या नहीं।

बैठक में बताया गया कि हर दो माह में पीएनडीटी की सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की जा रही है तथा हर तीन माह में सोनोग्राफी सेंटर्स का निरीक्षण किया जाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सिंह ने बताया कि सोनोग्राफी सेंटर्स को प्रत्येक 5 वर्ष में अपने रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराना अनिवार्य है।