200 meters from the counting venue, entry without identity card or valid order will be prohibitedHarda news

Harda news: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आदित्य सिंह ने लोकसभा निर्वाचन के लिए आगामी 4 जून को मतगणना स्थल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, हरदा में होने वाली मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आदित्य सिंह के जारी आदेश अनुसार मतगणना स्थल से 200 मीटर के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना परिचय पत्र अथवा वैध आदेश के प्रवेश नहीं कर सकेगा। मतगणना स्थल पर सिर्फ अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही मतगणना स्थल के आसपास 200 मीटर क्षेत्र में अधिकृत वाहनों को छोडक़र अन्य सभी वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित होगा।

वोटो की गिनती शुरू होने से पहले, रिटर्निंग आफिसर द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 और नियम 54 तथा चुनाव संचालन नियम 1961 के प्रावधानों का वाचन किया जावेगा, जिसका मतगणना कक्ष में उपस्थित अभ्यर्थियों, उनके मतगणना अभिकर्ताओं एवं उपस्थित सभी व्यक्तियों द्वारा अक्षरश: पालन करना होगा तथा गोपनीयता बनाए रखने में सहायता करना होगी।

मतगणना एजेंट एवं अन्य व्यक्तियों को मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केन्द्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, उन्हें आमतौर पर मतगणना समाप्ति के उपरांत ही बाहर जाने की अनुमति दी जावेगी। मतगणना कर्मचारी परिणाम घोषित होने अथवा मतगणना समाप्त होने के उपरांत ही सहायक रिटर्निंग आफिसर की अनुमति से मतगणना हॉल छोडेंग़े। मतगणना स्थल पर कहीं भी अनावश्यक घूमने की अनुमति नहीं रहेगी। सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही अभ्यर्थी व उनके मतगणना अभिकर्ता उपस्थित रहेंगे। मतगणना एजेंट को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हेण्डबुक में उल्लेखित समस्त बिन्दूओं का अक्षरश: पालन करना होगा।

कलेक्टर के जारी आदेश अनुसार मतगणना स्थल पर किसी भी प्रकार की नारेबाजी, चीखना- चिल्लाना, या अव्यवस्थित तरीके से कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा से संबंधित कर्मचारियों एवं प्राधिकृत व्यक्तियों को छोडक़र कोई भी व्यक्ति बंदूक, विस्फोटक सामग्री, किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र तथा प्राणघातक धारदार हथियार लेकर मतगणना स्थल एवं सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन नहीं कर सकेगा।

कलेक्टर के जारी आदेश अनुसार बिना सहायक रिटर्निंग आफिसर की अनुमति के मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन, आईपेड, लेपटाप या अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण जिससे ऑडियो या वीडियो रिकार्ड किया जा सकता है उन्हें मतगणना केन्द्र में लाने की अनुमति नहीं रहेगी। अभ्यर्थियों या उनके एजेंट के साथ आने वाले किसी भी सुरक्षाकर्मी को मतगणना हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना केन्द्र पर वोटो की गिनती की प्रक्रिया की कोई वेबकॉस्टिंग नहीं की जावेगी, न ही सोशल मीडिया अथवा किसी अन्य संचार माध्यम से मतगणना से संबंधित किसी प्रकार की भ्रामक जानकारियों फैलायी जावेगी।

मीडिया प्रतिनिधि केवल हेण्ड-होल्ड कैमरा ही उपयोग कर सकेंगे

मीडियाकर्मी सिर्फ मीडिया कक्ष तक ही अपना मोबाइल फोन ला सकेंगे, और वे मतगणना हॉल में 3-4 के समूह में जा सकेंगे। मीडिया प्रतिनिधि केवल हेण्ड-होल्ड कैमरा बिना स्टेण्ड के ला सकेंगे। मतगणना हॉल में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों एवं उनके मतगणना अभिकर्ताओं, मीडियाकर्मियों तथा अन्य को आयोग के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दंड संहिता एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश 4 जून को मतगणना समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगा।