Individual claims regarding forest rights in forest villagesHarda news

Harda news : अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिकार अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक कलेक्टर आदित्य सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक मे जिला पंचायत अध्यक्ष गजेन्द्र शाह, वन मंडलाधिकारी अनिल चोपड़ा व जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग डॉ. कविता आर्य एवं समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद थे।

जिला संयोजक डॉ. कविता आर्य ने समिति को बताया कि राज्य शासन के दिशा निर्देश अनुसार अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम के तहत वन ग्रामों में, आंगनवाडी केंद्र, स्कूल, तालाब और अन्य लघु सिंचाई संरचनाएँ, सामुदायिक केंद्र, श्मशान घाट, मंदिर, तेन्दूपत्ता संग्रहण, ग्राम चौपाल आदि के लिए सामुदायिक वन अधिकार दिए जाने के लिए सामुदायिक अधिकारों के दावे निर्धारित प्रपत्र मे तत्काल प्रस्तुत करें, ताकि उनका सत्यापन कर उन्हें मान्य करने की कार्यवाही की जा सके।

कलेक्टर सिंह ने बैठक में कहा कि यह कार्यवाही वन विभाग की सकारात्मक पहल से ही संभव है। अत: इसे एक विशेष अभियान के रूप में शिविर आयोजित कर राज्य शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा 30 अक्टूबर तक पूर्ण किया जाए। कलेक्टर सिंह ने बैठक में निर्देश दिए कि व्यक्तिगत दावों की सुनवाई के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि वनग्रामों में सर्वे के बारे में जनप्रतिनिधियों को भी जानकारी दी जाए। बैठक में वन मंडल अधिकारी चोपड़ा ने बताया कि जिले में कुल 42 वनग्राम है, जिनमें से 41 टिमरनी तहसील में और 1 हंडिया तहसील में स्थित है।