Harda News : भारत सरकार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा पशु पालकों को किसी कारणवश पशु मृत्यु से होने वाले वित्तीय नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत पशुधन बीमा योजना के तहत 2024-25 के लिये पालतू दुधारू पशुओं का बीमा किया जाएगा। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. एस.के. त्रिपाठी ने बताया कि जिले में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से पालतू दुधारू पशुओं का बीमा किया जायेगा। योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 1 हितग्राही के अधिकतम 10 पशुओं का बीमा प्रीमियम अनुदान पर किया जा सकता है। जिला स्तर पर यह कार्य पशुपालन विभाग के समन्वय से बीमा कंपनी द्वारा किया जायेगा।
उप संचालक डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि पशुओं का बीमा 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिये किया जा सकता है। उन्होने बताया कि 1 वर्ष के लिये बीमा प्रीमियम दर 3.72 प्रतिशत, 2 वर्ष के लिये 7.35 प्रतिशत एवं 3 वर्ष के लिये 9.00 प्रतिषत होगी। कुल बीमा प्रीमियम पर सभी वर्गाें के लिये 85 प्रतिशत अनुदान होगा एवं शेष को 15 प्रतिशत राशि हितग्राही अंश के रूप में पशुपालक द्वारा बीमा कंपनी को भुगतान की जावेगी। पशु चिकित्सक द्वारा बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के सहयोग से बीमा करते समय पशु की पहचान के लिये पशु के कान में यूनिक आईडेंटीफिकेशन नंबर वाला ईयर टैग लगाया जायेगा तथा पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। यह कार्य बीमा कंपनी के मोबाइल ऐप से किया जायेगा। दुर्घटना से पशु मृत्यु को छोड अन्य प्रकरणों में बीमा दिनांक से 21 दिवस पश्चात् पशु मृत्यु के दावे मान्य होंगें।
उप संचालक डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि पशु की मृत्यु के 24 घण्टे के अंदर पशु के मृत्यु की प्रथम सूचना तथा मृत पशु की ईयर टैग के साथ फोटो हितग्राही द्वारा बीमा कंपनी के फोन नंबर 1800-2666 एवं ई-मेल cattleintimationnlm.mp@