हरदा- बाढ़, अग्नि दुर्घटना, सूखा, अन्य प्राकृतिक आपदाओं, औद्योगिक दुर्घटनाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त साधनहीन लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान दिया जा सकता है। इस कोष में दान की गई राशि पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (जी) के तहत कर से छूट प्राप्त है। चेक अथवा डीडी के माध्यम से राशि दान करने के लिये चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष के नाम पर अपर सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल को प्रेषित किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक की वल्लभ भवन शाखा मंत्रालय भोपाल के खाता क्रमांक 10078152483 आईएफएससी कोड एसबीआईएन0001056 में सीधे राशि ट्रांसफर कर अथवा एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी दान की राशि ऑनलाइन जमा कराई जा सकती है।
*आहरण संवितरण अधिकारियों का आईएफएमएस मॉड्यूल संबंधी प्रशिक्षण सम्पन्न*
हरदा 12 दिसम्बर 2025/ जिले के सभी आहरण संवितरण अधिकारियों व उनके अधीनस्थ कोषालयीन कार्य हेतु अधिकृत कर्मचारियों का शुक्रवार को जिला पंचायत के ई-दक्षता केन्द्र में आईएफएमआईएस मॉड्यूल संबंधित प्रशिक्षण दो पालियों में सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण में सिस्टम मेनेजर श्री शैलेन्द्र महाजन ने ई जीपीएफ, देयकों का कोषालय में प्रस्तुतीकरण, असफल ई-भुगतान, समग्र लिंकिंग रेगुलर एवं नॉन रेगुलर अधिकारी कर्मचारी, एसडी, एसएनए स्पर्श के देयकों तथा अन्य बिन्दुओं के संबंध में विस्तार से जानकारी। उन्होने इस दौरान अधिकारी कर्मचारियों को आने वाली समस्याओं के संबंध में भी जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान जिला कोषालय अधिकारी श्री रूमसिंह डुडवे तथा सहायक कोषालय अधिकारी श्री बृजेश चौरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
*(फोटो संलग्न)*
*नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 वीं में प्रवेश हेतु परीक्षा 13 दिसम्बर को*
हरदा 12 दिसंबर 2025/ जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा छटवीं में प्रवेश के लिये चयन परीक्षा 13 दिसम्बर शनिवार को होगी। प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय चारूवा ने बताया कि यह चयन परीक्षा जिले के 8 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। इसके लिये सीबीएसई द्वारा प्रवेश पत्र जारी किये जा चुके है। विद्यार्थी लिंक http://nvs.gov.in अथवा http://cbseitem.ricl.gov.in/nvs/AdminCard/AdminCard पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्म तारीख भरकर साइन इन विकल्प पर क्लिक कर प्रवेश पत्र निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।
*वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर 2025 को*
*जिला न्यायालय हरदा एवं तहसील न्यायालय खिरकिया व टिमरनी में कुल 11 खण्डपीठों में आपसी सहमति से निपटेंगे मामले*
हरदा 12 दिसंबर 2025/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष श्री अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में 13 दिसम्बर को जिला न्यायालय हरदा तथा तहसील न्यायालय खिरकिया एवं टिमरनी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय हरदा में 9 तथा टिमरनी एवं खिरकिया में 1-1 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया है। खण्डपीठों में द्वारा न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल प्रकरण तथा शमनीय अपराधिक प्रकरणों को राजीनामें के माध्यम से निराकृत किया जावेगा।
नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन स्तर पर विद्युत विभाग, नगरपालिका, बैंको, फायनेंस कंपनियों आदि से संबंधित प्रकरणों को वाद के न्यायालय में दायर होने से पहले ही निराकृत किया जावेगा। इस संबंध में विद्युत विभाग एवं नगर पालिका द्वारा जलकर, संपत्तिकर के प्रकरणों में राजीनामें को बढावा देने हेतु छूटें जारी की गई हैं। इनका लाभ आमजन केवल नेशनल लोक अदालत में ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही लोक अदालत में निपटने वाले प्रकरणों में अपील का प्रावधान नहीं है, जिससे यदि किसी व्यक्ति का प्रकरण लोक अदालत में निराकृत होता हैं, तो वह हमेशा के लिये उस प्रकरण से मुक्त हो जाता है तथा उसे उसके द्वारा जमा की गई कोर्ट फीस भी वापिस हो जाती है। इस प्रकार लोक अदालत में निराकृत होने वाले प्रकरणों में पक्षकारगणों के धन एवं समय की बचत होती हैं, साथ ही उसे विवादों से निजात भी मिल जाती है। सभी आमजन से अपील की गई है कि वे 13 दिसंबर 2025 को प्रातः 10ः30 बजे से आयोजित होने वाली लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निपटारा करें तथा प्रकरणों से हमेशा के लिये मुक्ति पाते हुए अपने धन व समय की बचत करें।
*बकायदार उपभोक्ता एमपी ऑनलाइन एवं कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी ले सकेंगे ‘समाधान योजना’ का लाभ*
हरदा 12 दिसम्बर 2025/ विगत 3 नवंबर से शुरू हुई समाधान योजना 2025-26 का उपभोक्ता भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इसे देखते हुए कंपनी द्वारा समाधान योजना 2025-26 में उपभोक्ताओं को भुगतान के नए विकल्प उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया कि अब बकायदार उपभोक्ता एमपी ऑनलाइन एवं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) सेवाओं के द्वारा भी ”समाधान योजना” के अंतर्गत राशि जमा कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक बकायेदार उपभोक्ता योजना का लाभ उठा सकें। कंपनी ने बताया कि समाधान योजना 2025-26 का लाभ हजारों बकायेदार उपभोक्ता उठा रहे हैं।
राज्य सरकार की समाधान योजना 2025-26 से अनेक उपभोक्ता अपने बिल की बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर अधिकतम छूट का लाभ ले रहे हैं। कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने कंपनी के बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे प्रथम चरण में ही एकमुश्त भुगतान कर इस योजना में शामिल होकर सरचार्ज में अधिकतम छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह योजना उन बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए वरदान बनी है जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें समाधान योजना के प्रथम चरण में सरचार्ज में 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्त अथवा किश्तों में भुगतान करने का विकल्प मिल रहा है।

