पावनसिटी समाचार पत्र खंडवा

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। कार्यशाला में कलेक्टर  ऋषव गुप्ता ने जिला शिक्षा अधिकारी और सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि कोटपा एक्ट का सख्ती से पालन कराया जाए तथा सभी स्कूलों एवं अन्य शैक्षिक परिसरों की 100 गज की सीमा में कोई भी तंबाकू युक्त पदार्थ का विक्रय ना हो, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने 100 गज की सीमा पर पीली लाईन अंकित कराने के लिए भी कहा। कलेक्टर  गुप्ता ने इस दौरान कहा कि तंबाकू युक्त पदार्थ मानव शरीर को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं इसके साथ ही पर्यावरण को भी इससे हानि होती है।
कलेक्टर गुप्ता ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि कोटपा एक्ट के तहत सभी सार्वजनिक स्थलों को “गैर धूम्रपान क्षेत्र” घोषित कर वहां इस सम्बंध में सूचना पट लगवाये जाएं। “गैर धूम्रपान क्षेत्र” में धूम्रपान करते पाए जाने पर दोषी व्यक्ति पर 200 रूपये लगाने का अर्थदण्ड लगाने की कार्यवाही की जाए। कार्यशाला में जिला पंचायत के सीईओ डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, अपर कलेक्टर  के.आर. बड़ोले, अपर कलेक्टर  चौहान, सहायक कलेक्टर डॉ. श्री कृष्णा सुशीर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ओ.पी. जुगतावत सहित सभी एसडीएम, जनपद पंचायतों के सीईओ एवं अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।