Bhopal news : देश भर में लागू होने जा रहे है नए आपराधिक कानून एमपी पुलिस तैयार, 30 जून की रात 12 बजे के बाद से देश भर में नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। इसके लिए मध्यप्रदेश पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश के 60 हजार से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नए अपराधिक कानूनी की ट्रेनिंग दी गई है।
देश भर में एक जुलाई से न्याय केंद्रित तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने जा रहे हैं। इसके क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पुलिस तैयार है। तीनों कानूनों के क्रियान्वयन की तैयारी के संबंध में बुधवार को डीजीपी सुधीर सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की।
डीजीपी सक्सेना ने बताया कि नए अपराधिक कनूनों की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण मध्यप्रदेश शाखा द्वारा प्रदेश के 60 हजार से अधिक पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तथा ऑनलाइन माध्यम से कॉन्टेबलो को प्रशिक्षण दिया जाएगा। एफएसएल के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। सीआईडी ने व्यापक एफएक्यू का निर्माण किया है एवं सीसीटीएनएस में तीनों कानून अपलोड किए जा चुके हैं। कुछ टेबल्स बनाई गई है, जिसकी मदद से आसानी से पुराने कानूनों के बदले नए कानूनों को समझाया जा सकता है। यह डिटेल टेबल्स कल तक पूरे प्रदेश में हर पुलिसकर्मी के मोबाइल में अपलोड कर दिए जाएगें। हर थाने में पूरा नए अपराधिक कानून का एक्ट उपलब्ध होगा।
एक जुलाई से आइपीसी जिसे इंडियन पीनल कोड कहा जाता है इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता इसी तरह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थीं उनमें भी बदलाव हो जाएगा, जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली आइपीसी की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी।
ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी। वहीं रेप के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी। हालांकि हिट एंड रन केस का संबंधित प्रावधान तुरंत लागू नहीं होगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला मैक्सिमम 3 साल में देना होगा।