पावनसिटी इंदौर
संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत आवंटित भूखण्डों के रजिस्ट्रेशन पर चर्चा को लेकर संभागायुक्त कार्यालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित की गई। बैठक में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की अपर संचालक श्रीमती सपना जैन और श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक श्री रजनीश कसेरा, उप संचालक श्रीमती पूर्णिमा सिंगी सहित संबंधित‍ अधिकारी शामिल हुए। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में बड़वानी, धार और खरगोन जिले के कलेक्टर्स शामिल हुए। बैठक में संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत आवंटित भूखण्डों के रजिस्ट्रेशन की समीक्षा की। बैठक में डॉ. खाड़े ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सरदार सरोवर बाँध डूब प्रभावित व्यक्तियों को दिए गये पट्टों की रजिस्ट्री हेतू मानक संचालन प्रक्रिया अपनायें। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र व्यक्तियों को आवंटित भूखण्ड के पंजीयन की प्रक्रिया को पारदर्शी, सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध बनाना है। यह प्रक्रिया उन सभी ग्रामों, नगरीय क्षेत्र में शामिल होंगी, जहां सरदार सरोवर बाँध परियोजना के कारण भूमि/भवन अधिग्रहण हुआ तथा प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास नीति के तहत भूखण्ड आवंटन प्रमाण पत्र आवंटित किये गये हैं। संभागायुक्त डॉ. खाड़े ने सभी संबंधित कलेक्टरों को निर्देशित किया कि रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों में लाभार्थी का आवेदन पत्र, भूखण्ड आवंटन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, पेनकार्ड की छायाप्रति और वारिसान प्रमाणपत्र अनिवार्य होंगे।
संभागायुक्त डॉ. खाड़े ने बताया कि पात्र आवेदक को आधार (अपडेटेड मोबाइल सहित) एवं पेन (जहाँ आवश्यक हो) के साथ पंजीयन कार्यालय में अथवा आयोजित कैंप में अथवा फेसलेस पंजीयन हेतु नियत स्थल पर उपस्थित रहना होगा। अधिकृत अधिकारी तथा गवाहों को भी आधार के साथ पंजीयन कार्यालय में अथवा आयोजित कैंप में उपस्थित रहना होगा।
डॉ. खाड़े ने कहा कि भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी प्रतिदिन रिपोर्ट जिला कलेक्टर को प्रेषित करेंगे और कलेक्टर रिपोर्ट नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के आयुक्त को प्रेषित करेंगे। सरदार सरोवर बाँध डूब प्रभावित व्यक्तियों को दिए गये पट्टों की रजिस्ट्री हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन बड़वानी, धार, खरगोन और आलीराजपुर कलेक्टर एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के आयुक्त द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा

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