पावनसिटी- हरदा जिले के टिमरनी विकासखंड में सूचना का अधिकार अधिनियम को हल्के में लेना पड़ा भारी उत्कृष्ट विद्यालय टिमरनी के प्राचार्य को देना पड़ेगा निःशुल्क जानकारी जी हां मामला शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टिमरनी से जुड़ा हुआ है जहां सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत् जानकारी मांगी गई थी। लोक सूचना अधिकारी के द्वारा धारा 7 (1) के तहत पत्र जारी कर लगभग 24000 का बिल दिया गया था। उक्त आवेदन के संबंध में आवेदक गोविन्द सकतपुरिया के द्वारा धारा 2j के तहत जानकारियों का अवलोकन एवं निरीक्षण के संबंध में पत्र दिया गया था। समय सीमा में न तो जानकारी उपलब्ध कराई न ही निरीक्षण के संबंध में कोई पत्र जारी किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) 7(1) एवं 6(3) एवं अन्य धाराओं की बार बार अवहेलना करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य के खिलाफ आवेदन गोविंद सकतपुरिया ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत् प्रथम अपील जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की गई हैं अब देखना यह होगा कि प्रथम अपीलीय अधिकारी इस मामले पर क्या संज्ञान लेते हैं