खण्डवा- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  ऋषव गुप्ता ने विभिन्न अपराधों में शामिल आरोपी शाहदत पिता रजाक शाह निवासी वार्ड क्रमांक 9 भगतसिंह चौक छनेरा, थाना हरसूद को आगामी 1 वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार इस अवधि में यह आरोपी न केवल खण्डवा जिले की सीमा में बल्कि साथ ही पड़ोसी जिलों बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बैतूल, हरदा एवं इंदौर जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा।
इसके अलावा कलेक्टर श्री गुप्ता ने 1 अन्य आरापी को बंधपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश अनुसार शाहरूख उर्फ सिंघम पिता सलाम उर्फ असलम निवासी बंगाली कॉलोनी, थाना पदमनगर, खण्डवा को 1 लाख रूपये का बंधपत्र इस आशय से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं कि वे अगले 1 वर्ष तक किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा। आरोपी थाना पदमनगर में अगले 1 वर्ष तक हर माह के पहले और आखिरी सोमवार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश भी दिए गए हैं।