Narmadapuram News : विद्युत प्रकरणों के निराकरण के लिए छूट का प्रावधान नेशनल लोक अदालत में किया जाएगा। उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में नर्मदापुरम वृत्त के अंतर्गत लंबित (विचाराधीन) 514 नम्बर लिटीगेशन प्रकरण एवं प्रिलीटीगेशन के 11557 नम्बर प्रकरणों सहित कुल 12071 नम्बर प्रकरणों के निराकरण हेतु उपस्थित होने के लिये उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किये गये है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालय में लंबित (विचाराधीन) लिटीगेशन प्रकरणों पर विद्युत आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं प्रीलीटीगेशन प्रकरणों में 30 प्रतिशत छूट का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
उप महाप्रबंधक मप्र मक्षेविविकंलि ने जिले के समस्त उपभोक्ताओं से अपील है कि 14 सितम्बर 2024 दिन शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालय नर्मदापुरम/ इटारसी/सोहागपुर/पिपरिया में प्रात: 10.00 उपस्थित होकर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में छूट का लाभ लेकर अपने प्रकरणों का निराकरण कराऐं।