It is mandatory to issue birth certificate for every childNarmadapuram news

Narmadapuram news : जन्म प्रमाण-पत्र बनवाना हुआ असान एवं अनिवार्य। इसकी जानकारी जिला योजना अधिकारी ने देते हुए बताया है कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा 11 अगस्त 2023 के तहत अब प्रत्येक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा जो की बच्चे के स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाईसेंस इत्यादि के लिये आवश्यक होगा।

जन्म प्रमाण पत्र अब जन्म स्थान तथा जन्म तारीख का एकमात्र वैधानिक दस्तावेज होगा। इस संशोधित अधिनियम के आधार पर भारत के महारजिस्ट्रार तथा म.प्र. के मुख्य रजिस्ट्रार के निर्देशन मे जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु नवीन पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके द्वारा आम जन सीधे ऑनलाइन आवेदन कर प्रमाण पत्र अपने ई-मेल पर प्राप्त कर सकेंगे। यह पोर्टल यूजर फ्रेंडली और बहुत सहज है जिस पर आवेदक द्वारा दिया गया डाटा पोर्टल पर सुरक्षित भी रहेगा।

जिला योजना अधिकारी एवं जिला रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) यू.एस.पठारिया द्वारा नर्मदापुरम के सभी रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार तथा शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालयो के लिये विस्तृत प्रशिक्षण 27 जून को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष नर्मदापुरम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर डा. बवीता राठौर, जनगणना कार्य निदेशालय से श्रीमती एन्सी रेजी (सहायक निदेशक) तथा सुश्री आयुषी मुख्य प्रशिक्षक के रूप मे उपस्थित रहे।

इस प्रशिक्षण में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 तथा नवीन विकसित सी.आर.एस. पोर्टल पर विस्तृत जानकारी सभी रजिस्ट्रार तथा शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालयो से सम्मलित प्रशिक्षणार्थियों ने प्राप्त की और उनके सभी प्रश्नो का समाधान भी किया गया साथ ही मृत्यु के कारणो का प्रमाण पत्र की अनिवार्यता पर भी चर्चा की गई।