Narmadapuram News : म.प्र.भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक ग्रामीण आवास योजना 2024 प्रारंभ की गई है। जिसमें म.प्र. भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत पात्र स्वयं श्रमिक अथवा उसकी पति/पत्नि को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में आवास आवंटितो को मंडल द्वारा 50 हजार रुपए का अतिरिक्त अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे उनके द्वारा आवास योजना में आवंटित राशि से निर्माण कराये गये आवास का प्लास्टर/रंगाई-पुताई, बिजली फिटिंग, बिजली के जरूरी उपकरण इत्यादि कार्य करवाये जा सके।
योजना के लिए निम्नानुसार पात्रता निर्धारित की है है जिसके अंतर्गत आवास हितग्राही को आवास योजना में आवास आवंटन होने की दिनांक से योजना के प्रकाशन दिनांक 08 मार्च 2024 के पश्चात का होना चाहिए। इसी प्रकार निर्माण श्रमिक का पंजीयन दिनांक आवास योजना अंतर्गत प्राप्त राशि से आवास आवंटन दिनाक से पूर्व का होना अनिवार्य है। निर्माण श्रमिक का पंजीयन मंडल को पोर्टल पर वैध होना चहिए आवास हितग्राही द्वारा आवास योजना अंतर्गत प्राप्त राशि से आवास निर्माण पूर्ण कर लेने के पश्चात् ही इस योजना में अनुदान के लाभ हेतु आवेदन किया जा सकेगा। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सदस्य समय आई.डी. का आधार ई-के.वाय.सी. होना चाहिए एवं उसके आधार कार्ड के साथ DBT Enabled बैंक खाता लिंक होना चाहिए। आवास हितग्राही की सदस्य समग्र आई.डी. का आधार ई-के.वाय.सी. होना चाहिए।
उपरोक्त योजना अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी श्रम विभाग है। योजनांतर्गत पात्रता रखने वाले निर्माण श्रमिक संबंधित जनपद पंचायत/नगर निकाय/श्रम विभाग में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।