Orders given to issue food ration cards to migrant workersNarmadapuram news

Narmadapuram news : उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका में दिए गए आदेश के परिपेक्ष्य में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत “असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों को पात्रतानुसार खा‌द्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पात्रतापचीं (राशनकार्ड) जारी किया जाना है। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत प्राथमिकता श्रेणी में नवीन श्रेणी असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक जोडी जाती है। कलेक्‍टर सुश्री सोनिया मीना ने इस संबंध में बताया है कि जिसकी पात्रता पर्ची एवं राशन प्रदाय प्रक्रिया के अनुसार नवीन प्राथमिकता परिवार श्रेणी  “असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक” श्रेणी के पंजीयन हेतु श्रम विभाग नोडल विभाग होगा।

नवीन पात्रता श्रेणी जोड़ने का उ‌द्देश्य –

            जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ज्‍योति जैन सिंघई ने बताया कि ऐसे असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक जो वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत लाभांवित नहीं हो रहे है, को राशन उपलब्ध कराना है।

पात्रता की शर्त

            श्रीमती जैन ने बताया है कि ” असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक” श्रेणी में निम्नानुसार पात्र होगें-

श्रम विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना एवं ई-श्रम (भारत सरकार) पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक, संबल योजना एवं ई-श्रम (भारत सरकार) पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिक, उपरोक्त से केवल उन्ही श्रमिकों का पंजीयन किया जाएगा जो NFSA अंतर्गत वर्तमान में किसी भी श्रेणी में पात्र न होने के कारण योजना का लाभ पाप्त करने से वंचित है। ऐसे परिवार को छोड़कर जिनके मुखिया या सदस्य आयकरदाता हो या केन्द्र/राज्य सरकार के किसी कार्यालय, शासकीय/अर्द्ध शासकीय / सार्वजनिक / स्वायत उपक्रम  जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी संस्थाएं शामिल है, में प्रथम ‌द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी हो को योजना का लाभ नही मिलेगा।

राशन मित्र पोर्टल पर पात्रता पर्ची संबंधी आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

            बताया गया है कि राशन मित्र पोर्टल पर पात्रता पर्ची संबंधी आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज में मुख्‍यत: समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन पोर्टल अंतर्गत पंजीकृत समग्र परिवार आईडी एवं समस्त सदस्यों की आईडी, योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक सदस्य एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति, मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के अंतर्गत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक का ई-कार्ड , ई-श्रम (भारत सरकार) पोर्टल पर दर्ज श्रमिकों का UAN नंबर/ई-कार्ड,  परिवार के मुखिया या किसी एक सदस्य का मोबाईल नंबर होना आवश्‍यक है।

नवीन श्रेणी में लाभार्थियों के चिन्हांकनसत्यापन एवं स्वीकृति हेतु प्रक्रिया-

              नवीन श्रेणी में लाभार्थियों के चिन्हांकन, सत्यापन एवं स्वीकृति हेतु प्रक्रिया अनुसार आवेदक ‌द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय द्वारा आवेदन व दस्तावेजों का समुचित परीक्षण कर अपने लॉगिन से राशन मित्र पोर्टल पर दर्ज कर आवेदन को स्थानीय निकाय को अग्रेषित करना होगा। स्थानीय निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन में प्राप्त आवेदनों में नियमानुसार पात्रता की जांच व संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण करना तथा पात्र पाये जाने की दशा में पात्रता पर्ची जारी करने की अनुशंसा के साथ सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी लॉगिन में अग्रेषित करना होगा। सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा अनुशंसित आवेदन का परीक्षण कर उपयुक्त पाये जाने पर लाभार्थी परिवार की पात्रता पर्ची जारी करने हेतु स्वीकृत करना होगा।

योजना के हितग्राहियों को खा‌द्यान्न की पात्रता

            चिन्हांकित असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों के परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अनुसार प्राथमिकता परिवार के लिए निर्धारित प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खा‌द्यान्न की पात्रता होगी।

राशन वितरण की प्रक्रिया-

            चिन्हांकित असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों को पीओएस मशीन के माध्यम से ही खा‌द्यान्न का वितरण किया जायेगा। वर्तमान में “वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना अंतर्गत हितग्राही को किसी भी राशन दुकान से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।

            बताया गया कि संबंधित अधिकारी योजनांतर्गत चिन्हित हितग्राहियों को पात्रता अनुसार राशन सामग्री वितरण हेतु मॉनीटरिंग एवं समीक्षा NFSA अंतर्गत प्रावधानित व्यवस्था अनुसार ही करे। श्रीमती जैन ने उपरोक्‍त जानकारी देते हुए समस्‍त अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व, श्रम पदाधिकारी, समस्‍त मुख्‍य कार्यपालन अधिकारियों, समस्‍त मुख्‍य नगर पालिका/नगर परिषद एवं नगर पंचायत एवं समस्‍त सहायक / कनिष्‍ठ आपूर्ति  अधिकारियों से कहा है कि वे शासन द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही कर 12 अगस्त, 2024 तक पात्रता पर्ची जारी करना सुनिश्चित करें।

कलेक्‍टर सुश्री मीना ने बताया है कि उक्त कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने हेतु श्रमपदाधिकारी  जिला नर्मदापुरम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्‍टर ने श्रमपदाधिकारी को निर्देशित किया है कि वे संबंधित समस्त जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों से समन्वय कर प्रगति की रिपोर्ट प्रतिदिन सायं 05 बजे तक अनिवार्यतः इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें ताकि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण किया जाकर शासन को अवगत कराया जा सके।